कैबिनेट की अहम बैठक आज, इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

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भोपाल।  

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक मंत्रालय में होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।प्रदेश में अब निजी क्षेत्र में अस्पताल खोलने के लिये 100 बिस्तरों की अनिवार्यता को खत्म किया जा रहा है। अब निजी निवेशक जो कि मप्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, उनको 30 बिस्तरों का अस्पताल खोलने की अनुमति मिल सकेगी। जिससे कि प्रदेश के दूर- दराज के क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके।

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कैबिनेट में बुधवार को हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 और मप्र स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना 2016 के स्थान पर मप्र स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 का प्रस्ताव पेश होगा, जिसे हरी झंडी मिल सकती है। कैबिनेट मंत्रालय में प्रात: 11.00 बजे से होगी, जिसमें कुल 19 प्रस्ताव पेश होंगे, जिसमें यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल हैं। प्रस्ताव में तर्क दिया गया है कि 100 बिस्तरों की अनिवार्यता के कारण बड़ी निवेश राशि की जरुरत पड़ती थी, जिस कारण कई निवेशक चाहकर भी इस क्षेत्र में भागीदारी नहीं निभा सकते थे। इस कारण ही 100 बिस्तारों की अनिवार्यता को समाप्त कर 30 बिस्तरों का किया जा रहा है, जिससे कि अस्पतालों के लिये निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा और छोटे निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। इसी तरह कैबिनेट में प्रदेश के 89 आदिवासी विकास खंडों में स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना लागू किये जाने संबंधी प्रस्ताव भी पेश होगा, जिसे मंजूरी मिल सकती है। इससे प्रदेश के अति पिछड़े विकास खंडों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी।

बाबई की कोका- कोला फेक्ट्री की ब्याज राशि होगी माफ

कैबिनेट में मेसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्रा. लि. को औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई जिला होशंगाबाद में भूमि अवंटन पर देय राश् िदेरी से जमा कराये जाने के कारण ब्याज की राशि से मुक्त करने संबंधी प्रस्ताव भी पेश होगा। प्रस्ताव के तहत 89 लाख 83 हजार 514 रुपये की राशि माफ किया जाना है।

कैबिनेट में यह प्रस्ताव भी होंगे पेश

– मप्र विवि द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2019 के द्वारा मप्र विवि अधिनियम 1973 में संशोधन के संबंध में ।

– महर्षि पाणिनी संस्कृत विवि संशोधन अध्यादेश 2019 के द्वारा महर्षि पाणिनी संस्कृत विवि अधिनियम 2006 में संशोधन के संबंध में।

– राज्य योजना आयोग मप्र का नवीन नाम, नवीन भूमिका एवं संरचना संबंधी संक्षेपिका के संबंध में।

– महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विवि संशोधन अध्यादेश 2019 के द्वारा महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विवि अधिनियम 1991 में संशोधन के संबंध में।

– आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा 123 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों का संचालन मप्र स्पेशल एंड रेसीडेन्सीयल एकेडमीक सोसायटी को सौंपे जाने संबंधी।

– विधि मंत्री द्वारा झाबुआ जिले में की गई घोषणा के अनुरूप जिला बार एसोसिएशन झाबुआके पुस्तकालय हेतु राशि रुपये 2.50 लाख अनुदान स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

– मप्र में सूचना प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेस कंपनीज नेस्काम के बीच तकनीकी सहयोग हेतु अनुबंध का निष्पादन किये जाने के संबंध में।

– केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ग्राम शाहपुरा जिला भोपाल में कुल रकबा 0.188 हेक्टेयर भूमि आवंटित किये जाने संबंधी।

– मप्र भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के संशोधन के संबंध में।

– गौण खनिज की रॉयल्टी एवं अनिवार्य भाटक की दरों का पुनरीक्षण किये जाने के संबंध में।

– आरसीव्ही नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल के 55 अस्थायी पदों को वर्ष 2019-20 तक के लिये निरंतरता की स्वीकृति एवं 30 फीसदी पदों की कटौती से छूट प्रदाय किये जाने संबंधी।


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