लॉकडाउन(lockdown) 3.0 की अवधि 17 मई को समाप्त होने वाली है। ऐसे में आगे की तैयारी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की शिवराज(shivraj) सरकार ने लाॅकडाउन 4.0(lockdown 4.0) में तीनों जोनों में पाबंदी और प्रस्तावित ढील का सुझाव शुक्रवार को केंद्र को भेज दिया है। प्रस्तावित प्रस्ताव में राज्य सरकार ने कंटेनमेंट एरिया(containment area) का दायरा बढ़ाकर उसे बफर(buffer) में बदलने की बात कही है। वहीँ बाकी जगहों की दुकानें खोलने के साथ अन्य गतिविधियों में ढील देने की भी बात कही गयी है। प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव में कहा है कि कन्टेनमेंट क्षेत्र के कुछ दायरे में सख्ती रखी जाए और इसके बाहर के क्षेत्र में ढील बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ ऑरेंज(orange) और ग्रीन(green) जोन में निर्माण कार्यों में श्रमिकों के नियोजन की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। दफ्तर भी खुलेंगे।
परिवहन को प्रस्ताव में मंजूरी
कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था शुरू की जाएगी। रेड जोन में मोटरसाइकिल, निजी चार पहिया वाहन को छूट रहेगी। मोटर साइकिल पर एक और कार में ड्राइवर व दो लोग बैठ सकेंगे। रेड जोन में निजी दफ्तर 33 फीसदी मैनपावर के साथ खुलेंगे। वहीँ ऑरेंज और रेड जोन में परिवहन कोसोशल डिस्टेंसिंग के साथ छूट मिलेगी। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा। ग्रीन जोन में गतिविधियां पूरी तरह सामान्य हो जाएंगी। आॅरेंज जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर गतिविधियां बढ़ेंगी। ऑरेंज में परिवहन में 50 फीसदी यात्रियों की बाध्यता रहेगी। सभी जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र में कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा।
रेड जोन में भी शुरू होंगी दुकानें
इधर रेड जोन के कन्टेनमेंट क्षेत्र कोछोड़कर अन्य जगहों पर दुकाने खुलेंगी। बड़े बाजार बंद रहेंगे। लेकिन पांच, छह या सात नंबर जैसे छोटे मार्केटो खुल सकेंगे। मोहल्लों की दुकानें खुलेंगी।वहीँ कंटेनमेंट के बाहर होटल खोले जाएंगे, जिसमें सिर्फ रुकने की इजाजत होगी। भोजन की होम डिलीवरी भी जारी रहेगी। रेड जोन में कंटेनमेंट के बाहर 25 श्रमिकों के साथ निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।
शैक्षणिक संसथान रहेंगे बंद
सरकार स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, आंगनवाड़ी सहित ऐसे अन्य संस्थान बंद ही रखना प्रस्तावित कर रही है। वहीं सरकारी दफ्तरों को क्रमबद्ध व तीस फीसदी कर्मचारी के फार्मूले के आधार पर खोला जाएगा। भीड़ जुटाने वाले दफ्तरों को जनता के लिए बंद रखा जाएगा। वहीं टूरिज्म स्पॉट, मनोरंजन पार्क, स्वीमिंग पुल, वॉटर पार्क, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमाघर आदि बंद रहेंगे। छोटे बाजार क्लीन व ओरेंज जोन में खुलेंगे। ग्रीन जोन में मिलेगी छूट।
धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, खुल सकते है शॉपिंग मॉल
बड़े धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर फिलहाल पाबंदी ही रहेगी। वहीँ शॉपिंग मॉल को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। शॉपिंग मॉल एक दिन बीच कर खुल सकते हैं।
जोन की परिभाषा बदलने का भी प्रस्ताव
राज्य शासन ने प्रस्ताव में कहा है कि जोन की परिभषा को भी बदलना होगा। अब कई जिले कोरोना के संक्रमण में आ गए हैं। इसलिए अब जोन को अधिक या कम संक्रमित दायरे के हिसाब से बांटा जाए। रेड जोन में उन जिलों को जगह मिले जहाँ राज्य के कुल संक्रमित केस की 80 फीसदी संख्या जिन जिलों में संक्रमित हो। कोविड19 की जारी सूची के हिसाब से जितने जिलों से यह 80 प्रतिशत का आंकड़ा पूरा हो जाएगा, वे जिले रेड जोन कहलाएंगे। यह नंबर इंदौर, भोपाल और उज्जैन से ही पूरा हो रहा है। लिहाजा यही तीन जिले रेड जोन में रहें। मप्र ने एक सुझाव यह भी दिया है कि यदि रेड जोन के जिले में नगर निगम है और कंटेनमेंट एरिया नगर निगम के अंदर है तो इसकी सीमा से बाहर वाले क्षेत्रों को ऑरेंज जोन माना जाएगा। वहीँ जिन जिलों में 20 से ज्यादा केस हों वे जिले ऑरेंज ज़ोन में शामिल होंगे। इनमें बुरहानपुर, जबलपुर, खरगौन, धार, खंडवा, रायसेन, देवास, मंदसौर, नीमच, होशंगाबाद, ग्वालियर, रतलाम, बड़वानी व मुरैना के क्षेत्र आएंगे। यहां कंटेनमेंट क्षेत्र है तो उसके बाहर का पूरा जिला ग्रीन जोन कहलाएगा। इसी का प्रोटोकॉल लागू होगा। जबकि 20 से कम केस वाले जिले को ग्रीन ज़ोन में रखा जायेगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शासन को मिले सभी सुझावों की समीक्षा की और देर शाम गृह विभाग ने इसे केंद्र को भेज दिया। राज्य सरकार का मानना है कि 17 मई को लाॅकडाउन 3.0 पूरा होने के बाद केंद्र सरकार आगे की गाइडलाइन राज्यों को भेजेगी। इसी के आधार पर गतिविधियां बढ़ेंगी।