MP : कन्या विवाह में अब मिलेंगे 51 हजार, उम्र सीमा का बंधन भी खत्म, आदेश जारी

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भोपाल। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद कमलनाथ चुनाव से पहले किये वचनों को पूरा करने में जुट गए हैं। पहले ही दिन कर्जमाफी के आदेश जारी करने के बाद अब कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने वाली राशि 28 से बढ़ाकर 51 हजार रुपए कर दी गई है। इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने इसको अपने घोषणा पत्र में जगह दी थी। इससे पहले भाजपा सरकार ने इस योजना के तहत कन्या विवाह राशि 28 हजार रुपए रखी थी। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में इस राशि को बढ़ाने का वादा प्रदेश की जनता से किया था। मुख्यमंत्री नाथ एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। पहले दिन ही उन्होंने किसान कर्ज माफी और कन्य विवाह राशि बढ़ाने की फाइल पर साइन किए थे। 

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में शुरू की गई कन्या विवाह योजना को कांग्रेस सरकार जारी रखेगी और इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कमलनाथ कांग्रेस के वचनपत्र में किए गए वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। अब तक इस योजना के तहत 28 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी। कमलनाथ के सत्ता संभालते ही किए गए वादों पर अमल शुरू हो गया है।

किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया गया है, वहीं कन्या विवाह योजना में मिलने वाली राशि को बढ़ाया गया है।  आदेश के अनुसार कन्या विवाह/निकाह योजनान्तर्गत में कई संसोधन किये हैं। योजना के तहत अब राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार की गई है। इस राशि में से सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन के लिए अधिकृत निकायों को 3 हजार (प्रति कन्या के मान से ) सामग्री की कीमत 5 हजार और शेष राशि 43 हजार कन्या के वचत बैंक खाते में जमा कराई जायेगी। वहीं सहायता राशि का लाभ लेने के लिए आयु सीमा के बंधन को भी समाप्त किया गया है।


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