निगम आयुक्त, नगर पालिका और नगर परिषद सीएमओ को आदेश, ठेकेदार बाजार बैठक और तहबाजारी शुल्क नहीं वसूलेंगे

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BHOPAL  NEWS : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महापंचायत में की गई घोषणा के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सभी निगम आयुक्त, नगर पालिका और नगर परिषद सीएमओ को आदेश दे दिए हैं। मंत्री सिंह के आदेश के बाद अब मध्यप्रदेश में ठेकेदार बाजार बैठक और तहबाजारी शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। यह एक बड़ी राहत हाथठेला, फेरी एवं रेहड़ी वालों को मिली है, इसके साथ ही अब  ठेकेदारों के माध्यम से बाजार बैठकी-तहबाजारी शुल्क की वसूली भी नहीं की जाएगी । साथ ही, इसकी प्रतिदिन वसूली भी नहीं होना चाहिए।

सीएम शिवराज ने की थी घोषणा 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 मई 2023 को हाथठेला, फेरी एवं रेहड़ी वालों की महापंचायत की थी। इस महापंचायत में हाथठेला, फेरि वालों को राहत देते हुए सीएम ने घोषणा की थी कि बाजार बैठकी-तहबाजारी शुल्क की प्रतिदिन की वसूली और वसूली में ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाएगा। वही यह तय किया गया है कि जिन नगरीय निकायों में बाजार बैठकी-तहबाजारी शुल्क की प्रतिदिन वसूली के लिए ठेके किए गए हैं, उन्हें प्राप्त होने वाली आय का आकलन करके शेष अवधि के लिए ठेके निरस्त करने की कार्रवाई परिषद की बैठक में की जाए।


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Sushma Bhardwaj

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