निगम आयुक्त, नगर पालिका और नगर परिषद सीएमओ को आदेश, ठेकेदार बाजार बैठक और तहबाजारी शुल्क नहीं वसूलेंगे

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BHOPAL  NEWS : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महापंचायत में की गई घोषणा के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सभी निगम आयुक्त, नगर पालिका और नगर परिषद सीएमओ को आदेश दे दिए हैं। मंत्री सिंह के आदेश के बाद अब मध्यप्रदेश में ठेकेदार बाजार बैठक और तहबाजारी शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। यह एक बड़ी राहत हाथठेला, फेरी एवं रेहड़ी वालों को मिली है, इसके साथ ही अब  ठेकेदारों के माध्यम से बाजार बैठकी-तहबाजारी शुल्क की वसूली भी नहीं की जाएगी । साथ ही, इसकी प्रतिदिन वसूली भी नहीं होना चाहिए।

सीएम शिवराज ने की थी घोषणा 

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Sushma Bhardwaj