Bhopal News : मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कार्य़ में अनियमितता और कार्य में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 4 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्रवाई प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह के निर्देश पर की गई है। उधर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एक विजली चोरी के मामले में उपभोक्ता पर 22 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना अदालत ने लगाया है।
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निलंबित इंजीनियरों में इंदौर संचारण संधारण संभाग के कार्यपालन यंत्री अभिषेक रंजन, भौंरासला बिजली वितरण केंद्र प्रभारी सहायक यंत्री राहुल खत्री, भौंरासला वितरण केंद्र के कनिष्ठ यंत्री शैलेंद्र पाटकर और चिकलौंडा (बेटमा) बिजली वितरण केंद्र प्रभारी कनिष्ठ यंत्री प्रेम सिंह कनेश शामिल है। रंजन को निलंबन अवधि में सतर्कता कार्यालय इंदौर, खत्री को बुरहानपुर सर्कल कार्यालय, पाटकर को सर्कल कार्यालय खरगोन और कनेश को बदनावर संभागीय़ कार्यालय में अटैच किया गया है।
इस अधिकारी का तबादला, कारण बताओ नोटिस भी थमाया
इसी के साथ ज्ञानेंद्र कुमार गौड़ को एसटीसी इंदौर ग्रामीण से हटाकर कार्पोरेट कार्यालय भेजा गया है। गौड़ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कार्मिकों से नियमों, प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करने एवं समय पालन के साथ ही अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के निर्देश दिये हैं।
बिजली चोरी में 22 हजार 810 रुपये जुर्माना
मुलताई जिला बैतूल की विशेष न्याेयालय ने विद्युत चोरी के मामले में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बैतूल वृत्त के मुलताई वितरण केंद्र अंतर्गत आरोपी अर्जुन बुवाडे को 22 हजार 810 रुपये जुर्माना तथा अदायगी नहीं करने पर 4 माह की सजा सुनाई है। मुलताई न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (विद्युत) पंकज चतुर्वेदीने 19 नवंबर 2024 को निर्णय पारित कर आरोपी अर्जुन बुवाडे को दोषी मानते हुए जुर्माना अधिरोपित किया है।
सर्विस लाइन में टेपिंग कर की जा रही थी बिजली चोरी
गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी केसहायक प्रबंधक बी.के. मरावी ने ग्राम सावरी, तहसील मुलताई का आकस्मिक निरीक्षण किया तो उस दौरान आरोपी अर्जुन बुवाडे द्वारा सौ मीटर सर्विस लाइन से इनकमिंग टेपिंग कर घरेलू बिजली चोरी करते हुए पाया गया। मौके पर आरोपी द्वारा 1625 वॉट विद्युत का अवैध उपयोग करते पाया गया।
जुर्माना जमा नहीं किया तो भुगतनी होगी 4 महीने की जेल
प्रकरण में कार्यवाही करते हुए विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत विद्युत चोरी का अपराध कारित कर पंचनामा बनाया और आरोपी को 22 हजार 07 रुपये प्रोविजनल बिल दिया गया। जब आरोपी अर्जुन बुवाडे ने निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं की तो बिजली कंपनी के उपमहाप्रबंधक द्वारा विशेष न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य तथा आरोपी द्वारा अपना जुर्म कबूलने के बाद मुलताई जिला बैतूल की विशेष न्यायालय ने 22 हजार 810 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदायगी न करने पर आरोपी को 4 माह की सजा सुनाई है।
बिजली कंपनी ने दी ये चेतावनी
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।