कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने जारी किया आदेश, मिलेगा लाभ, खाते में आएंगे 3 लाख तक रुपए, यह होंगे नियम

लंबे समय से राज्य शासन से सुविधाओं की मांग करने के बाद आखिरकार कर्मचारियों अधिकारियों को शासन द्वारा सुविधा दी गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत उन्हें 3 लाख 50 हजार रुपए तक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए नियम और नीति भी तय किए गए हैं ,जो मान्य करना अनिवार्य होगा।

Employees Group Insurance Benefit : प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उन्हें सामूहिक बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षक और कर्मचारियों के लिए सामूहिक विवाह के आदेश जारी किए गए हैं। वही बीमा राशि के तौर पर उन्हें 3 लाख 50 हजार रुपए तक का लाभ मिलेगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आदेश जारी किया गया है।

सामूहिक बीमा के आदेश जारी

मध्यप्रदेश,माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10 मार्च को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कहा गया है कि 4 मार्च 2022 को जारी हुए आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसमें मंडल द्वारा प्रतिवर्ष संचालित होने वाले हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल एवं पूरक परीक्षाओं में सलंगन रहने वाले 50000 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ का सामूहिक बीमा किया जा रहा है। सामूहिक बीमा के एवज में उन्हें तत्कालीन राशि को ध्यान में रखते हुए मंडल स्तर पर ही राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है।

इतनी मिलेगी राशि 

  • परीक्षा संबंधित कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारी की एक्सीडेंट से मृत्यु होने की दशा में उन्हें तीन लाख 50 हजार रुपए का लाभ मिलेगा।
  • वही परीक्षा संबंधित कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारी के अस्थाई विकलांगता पर उन्हें ₹2 लाख 75 हजार रुपए का लाभ दिया जाएगा।
  • वहीं परीक्षा संबंधित कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारी की सामान्य मृत्यु होने पर उन्हें 1 लाख रुपए बीमा राशि के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।

नियम और नीति भी तय

  • इसके लिए नियम और नीति भी तय किए गए हैं। परीक्षा संबंधित कार्य में लगे होने से संबंधित मंडल मुख्यालय, संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, समन्वयक अधिकारी द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति होनी आवश्यक है।
  • इसके अलावा अधिकारी कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र से लंदन करना अनिवार्य होगा।
  • स्थाई विकलांगता का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

जिला स्तर पर नियम अनुसार समिति का गठन

  • जिला स्तर पर प्राप्त प्रकरणों के प्रेषित पूर्व प्रशिक्षण हेतु जिला स्तर पर नियम अनुसार समिति का गठन किया जा रहा है।
  • मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अध्यक्ष, जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे।
  • समन्वय केंद्र के प्राचार्य सदस्य जबकि संबंधित संस्था और स्कूल प्राचार्य को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

मंडल स्तर पर समिति का गठन

वहीं जिला स्तर से प्राप्त प्रकरण के परीक्षणों निराकरण हेतु मंडल स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें अतिरिक्त सचिव को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। उप सचिव सदस्य रहेंगे। वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और पंजीयक परीक्षा को भी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा।