भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते 10 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया था। 10 दिनों बाद अनलॉक हुए भोपाल में कोरोना का खतरा अभी भी खत्म नही हुआ है और 1909 कोरोना के नए केस मिले है, औसतन 191 कोरोना के नए केस प्रतिदिन निकले है। जिसके बाद जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अनलॉक को लेकर जरूरी गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत कंटेनमेंट क्षेत्र में पूर्व में घोषित लॉकडाउन जारी रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित आवागमन को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। रात 8:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जिले में शनिवार और रविवार को पूरे दिन कर्फ्यू लागू रहेगा। सिर्फ सांची पार्लर, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, इमरजेंसी सेवा ही चालू रहेगी।
अनलॉक को लेकर जारी गाइडलाइन, बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान –
– जिले में सभी स्कूल, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
– सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। जिले में सभी सामाजिक राजनीतिक खेल शैक्षणिक धार्मिक मनोरंजन समारोह और अन्य बड़े जमावड़े प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं 65 वर्ष की आयु से अधिक वृद्धजनों, गर्भवती, महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे एवं समस्त ऐसे व्यक्तियों जिनको अन्य बीमारी है उनका घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
– सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा, का सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा।
50% क्षमता के साथ खुलेंगे दफ्तर
सभी शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय को 50% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति रहेगी। सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्टाफ को कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं रहेगी।
आवश्यक सेवाएं चालू रहेगी
आवश्यक सेवा वाले विभाग जैसे कि राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम एन्ड इंटरनेट, पोस्टल सेवाएं, कार्यालयों के लेखा शाखा, भुगतान, वेतन मानदेय आदि हेतु बैंक एटीएम आदि कार्यालयों को शत प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति रहेगी।
सप्ताह में 5 सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे बाजार
जिले के सभी दुकाने, शॉपिंग मॉल, होटल रेस्टोरेंट आदि सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार 5 दिनों के लिए ही खोले जाएंगे। होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में फूड कोर्ट में 50% तक की क्षमता तक की बैठने की व्यवस्था रहेगी और 6 फीट का फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकानों में एक समय मैं कम से कम लोगो को ही प्रवेश दिया जाए वही 6 फीट की फिजिकल स्टेशन का पालन करना अनिवार्य होगा।
कंटेनमेंट छोड़ सब जगह खुलेंगे धार्मिक स्थल
कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी जगह के धार्मिक स्थल खोले जाएंगे।
किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य और त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति झांकी ताजिए आदि स्थापित नहीं किए जाएंगे।
बिना दर्शकों के स्टेडियम
जिले से बाहर जाने और अंदर आने पर किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं होगी। शादी समारोह में 20 लोगों से ज्यादा की उपस्थिति नहीं होगी। जन्मदिन और शादी समारोह में 10 लोगों से ज्यादा के इकट्ठे होने की अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 20 लोग से अधिक को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। स्पोर्ट्स कांपलेक्स और स्टेडियम को खोलने की अनुमति रहेगी लेकिन दर्शक उपस्थित नहीं हो सकेंगे। जिन पार्कों में नगर वन सम्मिलित है उन पाठकों को सुबह और शाम को सैर के लिए खोला जा सकेगा। लेकिन इंटरटेनमेंट और थीम पार्क बंद रहेंगे।