Shivraj Cabinet Decision : शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव को मिली मंजूरी, आंगनबाड़ी केंद्र-आमजन-कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, जानें कैबिनेट के 9 बड़े फैसले

Kashish Trivedi
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MP Shivraj Cabinet Decisions : मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। एक ओर जहां प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में विभागीय निर्मित निर्माणाधीन और भविष्य में निर्मित होने वाली आंगनबाड़ियों के लिए विद्युत व्यवस्था के लिए विद्युत संयोजन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसके अलावा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भोपाल के लिए 507.12 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। साथ ही मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 का अनुसमर्थन किया गया है। इसके अलावा मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया है।

कैबिनेट की बैठक में ग्वालियर के ग्राम डबरा में सरकारी जमीन की बिक्री के लिए निविदा राशि के भुगतान के बाद अनुबंध रजिस्ट्री की कार्रवाई जिला कलेक्टर द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही देवास के मध्य प्रदेश तिलहन संघ के हाउस और जमीन के बिक्री का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर के संकेत और पद के सृजन का निर्णय लिया गया है। साथ ही ग्वालियर में खाद्य नागरिक आपूर्ति के दो वेयरहाउस और जमीन की बिक्री का भी निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सेवा भर्ती और सेवा की शर्त नियम 2017 के नियम 15 में संशोधन का भी निर्णय लिया गया है।

शिवराज कैबिनेट बैठक के विस्तारित फैसले

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों 31 हजार 425 भवनों में विद्युत व्यवस्था के लिये विद्युत संयोजन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक तीन चरणों में विद्युत संयोजन का कार्य होगा। पहले चरण में 14214 , दूसरे वर्ष में 10907 और तीसरे साल में 6304 आंगनबाड़ी भवन में विद्युत संयोजन किया जाना है । साथ ही वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक 79 करोड़ सात लाख रुपए के बजट को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

गांधी चिकित्सा मेडिकल कॉलेज को मिली 507 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि

गांधी चिकित्सा मेडिकल कॉलेज में 2 हजार बिस्तर के अस्पताल के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति राशि 479 करोड 27 लाख की जगह पर 507 करोड़ 22 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राज्य शासन द्वारा दी गई है।

MP सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 का अनुसमर्थन

इसके अलावा मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 का अनुसमर्थन किया गया है और सहकारिता विभाग को इसे विधानसभा में प्रस्तुत करने को अधिकृत किया गया है। साथ ही कृषि साख सहकारी समिति के सुचारू रूप से संचालन के लिए केंद्रीय सोसाइटी के प्रशासक की सहायता के लिए पांच व्यक्ति की समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

पेयजल परिरक्षण संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन

शिवराज कैबिनेट की बैठक में पेयजल परिरक्षण संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया है और विधानसभा में विधायकों पूर्व स्थापित कर पारित करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अधिकृत किया गया है।

डिप्टी कलेक्टर के पद का सृजन

डिप्टी कलेक्टर के पद का सृजन करने पर भी बड़ा निर्णय लिया गया है। शिवराज कैबिनेट द्वारा तहसीलदार अधीक्षक भू-अभिलेख से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यकता अनुसार पद सृजित किए जाने का फैसला हुआ है।

MP उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2017 के नियम-15 में संशोधन

इसके अलावा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा भर्ती और सेवा की शर्त नियम 2017 के नियम 15 में संशोधन की अधिसूचना जारी किए जाने का भी फैसला लिया गया है। सेवा के सदस्य के स्थान पर जिला न्यायाधीश शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

संपत्ति का निर्वर्तन

  • ग्वालियर के ग्राम डबरा में राजस्व विभाग की सर्वे क्र.- 999 वार्ड नं.- 23, स्थित भूमि परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिये H-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 1 करोड़ 54 लाख 87 हजार रूपये की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया।
  • इसके अलावा देवास में सहकारिता विभाग की वार्ड नं-25, मध्यप्रदेश तिलहन संघ का हाउस नं. एच.आई.जी-34 स्थित भूमि एवं भवन परिसम्पत्ति जिसका नजूल भूमि सर्वे नं. 440/1 कुल रकबा 10,190 वर्गमीटर में से 226.97 वर्गमीटर है। इसके निर्वर्तन के लिये H-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 1 करोड़ 36 लाख रूपये की संस्तुति करते हुए एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करना होगा।
  • उसके बाद म.प्र. राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक संयुक्त आयुक्त, सहकारिता द्वारा वर्तमान लीज़ अवधि 31 मई, 2046 तक परिसम्पत्ति के विक्रय पंजीकृत अनुबंध का संपादन तथा मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ द्वारा H-1 निविदाकार के पक्ष में लीज़ अन्तरण एवं उसके अनुक्रम में देवास विकास प्राधिकरण द्वारा अभिलेखों में अद्यतन कराए जाने का निर्णय लिया।
  • ग्वालियर में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की T4, T5 वेयरहाउस, पड़ाव चौराहा स्थित भूमि एवं भवन परिसम्पत्ति जिसका खसरा क्रमांक- 304 कुल रकबा 2011.94 वर्गमीटर है, के निर्वर्तन के लिये H-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 12 करोड़ 34 लाख 50 हजार रूपये की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने और H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया।

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