Lok Sabha Election 2024 : Exit Poll पर प्रतिबंध, 19 अप्रैल से 1 जून तक नहीं कर सकेंगे चुनाव परिणामों पर चर्चा और प्रकाशन, अधिसूचना जारी

उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण (Exit Poll) नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

Atul Saxena
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Election Commission of India

Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए समय समय पर अधिकारियों, प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों को ताकीद कर रहा हैं, अब निर्वाचन आयोग ने मीडिया के लिए निर्देश दिए है , ये निर्देश एग्जिट पोल (Exit Poll) से संबंधित हैं ।

19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से एक जून की शाम 6:30 बजे तक प्रतिबंध प्रभावशील 

मप्र के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से एक जून की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 28 मार्च 2024 को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

इस अधिनियम का पालन करना होगा 

उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण (Exit Poll )नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

इन सात चरणों में देश में होना है चुनाव 

  • पहला चरण-19 अप्रैल
  • दूसरा चरण- 26 अप्रैल
  • तीसरा चरण- 07 मई
  • चौथा चरण- 13 मई
  • पांचवां चरण- 20 मई
  • छठा चरण- 25 मई
  • सातवां चरण- 01 जून
  • चुनाव परिणाम- 4 जून

ये रहेगी मतदान की तारीख और सीटों की संख्या 

आपको बात दें कि बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जायेंगे, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होगा,  तीसरे चरण में 07 मई को 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, , चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी, पांचवें चरण में 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जायेंगे, 25 मई को छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों पर और अंतिम एवं सातवें चरण में 01 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इन सभी चरणों की समाप्ति के बाद 04 जून को चुनाव


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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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