इस बैंक ने किया KYC से जुड़े नियमों का उल्लंघन, RBI ने ठोका मौद्रिक जुर्माना, एक कंपनी पर भी गिरी गाज, पढ़ें पूरी खबर 

आरबीआई ने एक कंपनी और एक बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। दोनों पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। आइए जानें क्या इस कार्रवाई का प्रभाव ग्राहकों पर भी पड़ेगा?

Manisha Kumari Pandey
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RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक इस महीने कई बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश का एक और बैंक शामिल हो चुका है। उज्जैन में स्थित आनंदेश्वरी नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इसके अलावा जीटीपी संस प्राइवेट लिमिटेड पर भी केंद्रीय बैंक ने कार्रवाई की है।

आदेश जारी करते हुए आरबीआई ने आनंदेश्वरी नागरिक सहकारी बैंक पर केवाईसी से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। निर्देशों के अनुपालन में खामियों का खुलासा बैंक के वैधानिक निरीक्षण के दौरान हुआ था। जिसके बाद कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया। नोटिस पर आए जवाब और जांच के जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि हुई। जिसके बाद मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया।

बैंक ने किया इन नियमों का उल्लंघन (RBI Monetary Penalty)

यह बैंक कुछ ग्राहकों का जोखिम वर्गीकरण करने में विफल रहा। इसके अलावा 6 महीने में एक बार कुछ खातों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा भी नहीं कर पाया। हालांकि यह कार्रवाई नियमों के अनुपालन में खामियों पर आधारित है। इसका प्रभाव बैंक और ग्राहकों के बीच हो रहे लेनदेन पर नहीं पड़ेगा। इस बात की पुष्टि आरबीआई ने की है।

कंपनी के खिलाफ आरबीआई ने क्यों उठाया सख्त कदम? (GPT Sons Pvt Ltd)

जीटीपी संस प्राइवेट लिमिटेड पर आरबीआई ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13, 2017-18 और 2020-2021 के लिए अपने शुद्ध लाभ का 20% 31 मार्च 2023 तक वैधानिक रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया।


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