भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मप्र (MP Election) में पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election) के साथ साथ नगरीय निकाय चुनावों (MP Urban Body Elections) की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग इस बार पहली बार पार्षदों के चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित (Councilor election expenditure limit fixed) की है। पार्षद अपने चुनाव में पौने नौ लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। इसके लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी।
मप्र राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह (MP State Election Commissioner Basant Pratap Singh) ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय निर्वाचन में पहली बार पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान किया गया है। इसके पहले महापौर एवं अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के व्यय लेखा का संधारण किया जाता था। रिटर्निग आफीसर कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा संधारण पर्यवेक्षण के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिये गए हैं।