भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP News) के कॉलोनाइजर्स को अब अलग-अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार ने कॉलोनाइजर्स (MP Colonizers) को बड़ी राहत दी है। अब कॉलोनाइजर्स एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य कर सकेंगे। कॉलोनाइजर्स को ये सुविधा देने के लिए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह (Bhupendra Singh) ने मंगलवार को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ 30 दिन की समय-सीमा में प्रमाण-पत्र जारी किए जाएँगे।
पोर्टल पर हो सकेंगे सभी काम
आवेदन की सुविधा ई-नगरपालिका पोर्टल, एमपी अर्बन वेबसाइट, ई-सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इसमें रजिस्ट्रीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, आवेदन की स्थिति ट्रेक करने, ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने, ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, SMS एवं Whats App के जरिए आवेदक को सूचना, Whats App के जरिए सर्टिफिकेट प्रदान की जाने की सुविधा और संचालनालय के लिए मॉनीटरिंग के उद्देश्य से विभिन्न रिपोर्ट्स की सुविधा रहेगी। कॉलोनाइजर के नए एकीकृत रजिस्ट्रीकरण अब संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन किये जाएँगे, जो सभी नगर निकायों के लिए मान्य होंगे।
मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले
मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के जरिए हमने अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के भी प्रावधान किए हैं। सुधार की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। इस मौके पर प्रमुख सचिव मनीष सिंह, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज श्रीवास्तव, अपर आयुक्त गजेंद्र सिंह, अधीक्षण यंत्री राजीव गोस्वामी, डिप्टी डायरेक्टर एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विनय पांडे आदि मौजूद थे।