मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निरस्त की यह भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क होगा वापस, अधिसूचना जारी

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भोपाल, ग्वालियर/ डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी कलेक्टर रेट / आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों) की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सभी उम्मीदवारों के परीक्षा शुल्क एमपी ऑनलाइन (MP Online) के माध्यम से वापस कर दिए जाएंगे।

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इस अधिसूचना में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर (Gwalior High Court) पर रसोइया, धोबी, माली, |स्वीपर, भृत्य (चतुर्थ श्रेणी कलेक्टर रेट / आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों) एवं वाहन चालक/ भृत्य (कलेक्टर रेट संविदा) की सीधी भर्ती विज्ञापन/भर्ती प्रक्रिया निरस्त की जाती है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)