प्रदेश (mp) की शिवराज सरकार (shivraj sarkar) को हाईकोर्ट (highcourt) से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को शराब ठेकेदारों (Liquor contractors) की याचिका पर नोटिस दिया है।वही शराब ठेकेदारों को हाइकोर्ट ने अग्रिम राहत दी है। अब अगली सुनवाई बुधवार सुबह दस बजे होगी।
दरअसल, आज जबलपुर हाइकोर्ट में मुख्य याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई में कहा कि ठेकेदारों के खिलाफ याचिका के लंबित रहने तक कोई सख्त कारवाई न की जाए। पिछली सुनवाई के दौरान दी गई अंडरटेकिंग के बाद भी ठेकेदारों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं जिन ठेकेदारों को सरकार की नई नीति की शर्तें मंजूर हैं, उन्हें 3 दिन में एफिडेविट देना होगा। 27 मई के बाद ठेकेदारों को नोटिस आदि देना कोर्ट ने अवमानना माना । हाई कोर्ट ने कहा कि ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी ।
ठेकेदारों की ओर से कहा गया कि सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पर सख्त कार्रवाई न करने का अभिवचन दिया था। इसके बावजूद शराब ठेकेदारों को नोटिस देकर कार्रवाई की बात कही गई। यह बात संझान में लाने के बाद ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का अवमानना नोटिस दिया है। साथ ही नोटिस पर कल तक जवाब तलब किया है। नोटिस में कहा गया है तब तक शराब ठेकेदारों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए। मामले की सुनवाई मंगलवार 3 जून को भी होगी।