MP में शर्तों के साथ खुलेंगी शराब दुकानें, 17 तक सिनेमा घर रहेंगे बंद

भोपाल| केंद्र सरकार द्वारा देश में लागू लॉकडाउन-3 (Lockdown-3) को दो सप्ताह आगे बढ़ा दिया है| जिसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसे अमल में लाने की तैयारी कर ली है | इस दौरान केंद्र द्वारा जारी की गई गाइडलाइन (Guideline) पर अमल किया जाएगा| ओरेंज और ग्रीन जोन (Green Zone) में कुछ छूट दी जा रही है, जबकि रेड जोन में पाबंदिया पहले की तरह जारी रहेंगी। प्रदेश में केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार शर्तों के साथ शराब की दुकानें (Wine Shop) खोली जा सकेंगी| वहीं सिनेमा घर (Cinema house) बंद रहेंगे|

कार्यालय आबकारी आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर शराब और भांग की दुकानों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं| शराब दुकानों के सञ्चालन के लिए अनुज्ञप्तिधारी और उसके कर्मचारियों के लिए ई-पास जारी किये जाएंगे| आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन-3 के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है| इसलिए मदिरा दुकानों के लाइसेंस अथॉरिटी होने से जनसुरक्षा तथा राजस्व हित में मदिरा दूकान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने पर विचार करे| ताकि कोरोना के संक्रमण के फैलाव की स्तिथि न बने| दुकान संचालक को केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश का पालन करना होगा|


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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