वर्कर्स का पुलिस वेरिफिकेशन न कराना ठेकेदारों को पड़ा महंगा, 08 के खिलाफ इंदौर पुलिस की कार्रवाई  

घरेलू व्यवसायिक कामगारों, भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों, नौकरों की सूचना संबंधित मालिक, ठेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने उपरांत ही काम पर रखा जाए।  

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INDORE NEWS :  इन्दौर शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, इंदौर नगरीय क्षेत्र में  बाहर से आकर काम करने वाले कामगारों, श्रमिको, नौकरों आदि की जानकारी नियमित रूप से संबंधित पुलिस थानो पर देना आवश्यक है। जिसके लिए इंदौर पुलिस द्वारा शहर मे कामगारों, श्रमिको, नौकरों  के पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाया गया था।  इस हेतु पुलिस आयुक्त इंदौर द्वारा पूर्व में ही 144 सीआरपीसी के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है। जिसमे घरेलू व्यवसायिक कामगारों, भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों, नौकरों की सूचना संबंधित मालिक, ठेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने उपरांत ही काम पर रखा जाए।
ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई 
पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर राकेश गुप्ता एवं अति पुलिस आयुक्त नगरीय मनोज कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन मे शहर के चारों जोनो के डीसीपी के नेतृत्व मे सोमवार को व्यवसायिक कामगारों/श्रमिको की जानकारी ना देने पर इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में अपने श्रमिको/कामगारों की जानकारी में लापरवाही और समय पर पुलिस को सूचना न देने के कारण थाना बाणगंगा द्वारा भवन निर्माण में लगे  6 मजदूरों के ठेकेदारों-  1 रामजी राठौर नि. अमृत पैलेस कालोनी इंदौर, 2 मनोहर दायमा नि.  गायत्री नगर एम आर 10 इंदौर, 3 भादर खा नि. ग्राम सिनोदा सांवेर,  4 दलसिंह नि. ग्राम चौड़ा खरगोन , 5 महेश सनवादिया निवासी भंगया इंदौर, 6 संतोष  पंडित निवासी कबीटखेड़ी इंदौर तथा थाना हीरानगर पर 2 ठेकेदारों- 1 श्रीचंद जाधव निवासी रामकृष्ण कालोनी इंदौर,2 साबिर पटेल  निवासी ग्राम कदवा तहसील सांवेर इंदौर इस प्रकार कुल मजदूरों के 08 ठेकेदारों के विरुद्ध 188 भादवि की कार्रवाई की गई है ।
वर्कर्स की जांच में जुटी पुलिस 
आरोपी ठेकेदार द्वारा अपने कामगारों/श्रमिको की सूचना दिए बिना काम पर रख रखा था। जिस पर से आरोपी ठेकेदारों के विरुद्ध दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा कामगारों/श्रमिको के बारे मे अन्य पड़ताल की जा रही है, जिसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
पुलिस की सलाह 
पुलिस द्वारा सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने काम करने  वाले नौकरों,  कामगारों/श्रमिको को पहले स्वयं सत्यापित करले, की वो कोई आपराधिक प्रबृत्ति का तो नहीं है और उनकी पूरी जानकारी जैसे नाम, पूरा पता मोबाइल नंबर, व्यवसाय आदि सत्यापन अथवा उनकी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें और इस संबंध में पुलिस आवश्यक रूप से सूचित करें, अन्यथा उचित वैधानिक कार्रवाई की जावेगी

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Sushma Bhardwaj

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