रबी फसल के प्रमाणित बीजों की विक्रय और अनुदान दरें निर्धारित

भोपाल। राज्य शासन ने रबी वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज की उपार्जन, विक्रय और अनुदान दरों का निर्धारण किया है। संस्था की सकल विक्रय दर तथा किसानों को प्राप्त होने वाले बीज की अंतिम दर पर बीज वितरण अनुदान अलग से दिया जाएगा। फसलवार निर्धारित प्रति क्विंटल बीज की विक्रय दरें गेहूं ऊंची जाति (दस वर्ष तक तथा अधिक की अवधि) के लिए चार हजार रुपए, गेहूं बौनी जाति (दस वर्ष तक तथा अधिक की अवधि) के लिए 3700 रुपए, चना (दस वर्ष तक तथा अधिक अवधि) के लिए 6450 रुपए, मसूर (दस वर्ष तक तथा अधिक अवधि) के लिये 6350 रुपए, और मटर तथा अर्किल के लिये 4450 रुपए हैं। किसान राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, सेवा सहकारी समिति तथा बीज संघ की सदस्य बीज उत्पादक समिति से अनुदान वाला प्रमाणित बीज खरीद सकते हैं।

बीज वितरण पर अनुदान सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। किसानों को गेहूं ऊंची जाति (दस वर्ष तक) 750 रुपये, गेहूं ऊंची जाति (दस वर्ष से अधिक) 100 रुपये, गेहूूं बौनी जाति (दस वर्ष तक) 750 रुपये, गेहूं बौनी जाति (दस वर्ष से अधिक) 100 रुपए, चना (दस वर्ष तक) 1300 रुपए, चना (दस वर्ष से अधिक) 500 रुपए, मसूर (दस वर्ष तक) 3200 रुपए, मसूर (दस वर्ष से अधिक) पर 1500 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान राशि दी जाएगी। मटर तथा अर्किल पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। फसलों के प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि के लिए आवश्यक बीज की मात्र पर ही तय किया जाएगा। डीबीटी के लिए किसान को आवश्यक दस्तावेज भू-अधिकार पुस्तिका, आधार कार्ड और बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति संबंधित संस्था में जमा करनी होगी।


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