Shivraj Cabinet Meeting : मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कई अहम फैसले पर सहमति बनी है। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित प्रथम नीति का अनुमोदन किया गया है।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक क्षेत्र मोहासा की भूमि विभिन्न उद्योगों के आवंटन के संदर्भ में बड़ा निर्णय लिया गया है। मोहासा में 227.54 एकड़ क्षेत्रफल को भारत सरकार की योजना के अंतर्गत ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के विनिर्माण के लिए आरक्षित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा मुहासा में आवंटन योग्य 2458.68 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल गारमेंट खाद्य प्रसंस्करण और अन्य सेक्टर के उद्योग के लिए भी भूमि आवंटन की अनुमति दी गई है।
मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2014 के अंतर्गत भू आवंटन की ऑनलाइन पद्धति को शिथिल करते हुए भूखंडों का आवंटन ऑफलाइन पद्धति से किए जाने का अनुमोदन किया गया है। इसके लिए इकाइयों को नियम अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करने के बाद एमपीआईडीसी भोपाल में प्रस्तुत करना होगा। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवंटन का परीक्षण प्रबंध संचालक को प्रेषित किया जाएगा। जिसके बाद प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा भू आवंटन के लिए निर्णय लिया जाएगा।
राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019
भूमि आवंटन ने टेक्सटाइल और गारमेंट, सेफ्टी फूड प्रोसेसिंग जैसे रोजगार मूलक इकाई प्राथमिक श्रेणी को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा मोहासा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली इकाई को औद्योगिक नीति अनुसार विद्युत टैरिफ और विद्युत शुल्क से संबंधित सुविधा को छोड़कर अन्य प्रावधानों के अनुसार लाभ और सुविधा उठाने की पात्रता दी गई है। हालांकि इकाई को मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 के अनुसार भूमि एवं मूल्य में छूट प्राप्त किए जाने की पात्रता नहीं होगी।
इसके अलावा रीवा हवाई पट्टे को विमानतल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान में 64 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन को आवंटित की जा चुकी है इसके अलावा 99.61 हेक्टेयर भूमि को राज्य शासन द्वारा अर्जित कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दिए जाने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया है। हवाई अड्डे के लिए अधोसंरचना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाएगा।
निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2022
मंत्रिपरिषद की बैठक में निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया है इसको ग्लोबल स्किल विश्वविद्यालय भोपाल अभ्युदय विश्वविद्यालय खरगोन और अजीम प्रेमजी भोपाल विश्वविद्यालय की स्थापना विद्या के माध्यम से किए जाने के संबंध में संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया।
मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में संशोधन
मध्य प्रदेश क्रय और सेवा उपार्जन नियम 2015 को लागू हुए अधिक समय होने के बाद वैश्विक परिदृश्य में हुए परिवर्तन और नवीन चुनौतियों को देखते हुए इसमें संशोधन किया गया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 11 में सूक्ष्म और लघु उद्योग के विकास और उन्हें सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सेवाओं के उपाय वरीयता संबंधी प्रावधान वैश्विक और स्थानीय आर्थिक परिदृश्य में स्टार्टअप का प्राथमिकता के आधार पर नियम में संसोधन के लिए भंडार और सेवा नियम 2015 संशोधित 2022 जारी करने का निर्णय लिया गया है।
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2022
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया है। विधेयक को विधानसभा में पूर्व स्थापित कर पारित कराने की समस्त आवश्यक कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग को अधिकृत किया गया है।
विमुक्त,घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तुक समुदायों के लिए स्वरोजगार योजना 2022-23
इसके अलावा विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतु समुदाय के व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतु स्वरोजगार योजना 2022 23 की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत विभाग द्वारा संचालित योजना में दो भागों में संचालन किया जाएगा। विभाग और अभिकरण के माध्यम से व्यक्तिगत प्रकरण में ₹100000 और ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा जबकि स्वयं सहायता समूह होने पर 10 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (चतुर्थ संशोधन) विधेयक 2022
नगरीय निकायों में आवारा पशुओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (चतुर्थ संशोधन) विधेयक 2022 लाया जा रहा है। उक्त विधेयक में किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ा अथवा बांधा जाता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है, तो वह राज्य सरकार द्वारा विहित जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा, दंडनीय होगा।” प्रस्तावित किया गया है।
अनावश्यक एवं अनुपयोगी विधियों का निरसन
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश में राज्य सरकार अनावश्यक एवं अनुपयोगी और प्रभावहीन विधियों के निरसन लिए प्रतिबद्ध है। अधिनियमित हो जाने पर यह अनुपयोगी एवं प्रभावहीन विधियों को कम करेगा। मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2022 की अनुसूची में उल्लेखित 05 अधिनियमों का निरसन किया गया है। इसके माध्यम से निम्न 5 अधिनियमों को निरसित किया जाना है, जो पूरी तरह से अप्रचलित, अनावश्यक और महत्वहीन हो चुके है। मध्यप्रदेश बोर्स्टल एक्ट 1928,मध्यभारत लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1949, मध्यप्रदेश उद्योग राज्य सहायता अधिनियम 1958, मध्यप्रदेश अश्व रोग अधिनियम 1960, मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम 1976 है।
सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद पर रोक
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 का राज्य संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया तथा विधानसभा में पुन स्थापित करने से पूर्व माननीय राष्ट्रपति महोदया की पूर्व मंजूरी हेतु गृह मंत्रालय,भारत सरकार को प्रेषित करने की अनुमति प्रदान की गई।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 2. में म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 5 के खण्ड (34-क) में तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 3 के खण्ड (18-क) में समानुदेशित किया गया है। धारा 4 में संशोधन कर नगर पालिक निगम की सीमाओं के भीतर आयुक्त नगर पालिक निगम, तथा नगर पालिका परिषद, नगर परिषद की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों के लिए जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कोई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को अनुज्ञप्ति प्रदान करने एवं धारा 7 में प्रावधानित 1,000/- रुपये तक के अर्थदण्ड के स्थान पर 50,000/- रुपये तथा प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध जारी रहता है 100/- रूपये के स्थान पर 5000/- रूपये के दण्ड का प्रावधान किया गया है।