शॉपिंग मॉल खुलेंगे, गेम जोन और सिनेमा हॉल रहेंगे बंद, यह है गाइडलाइन

भोपाल| कोरोना वायरस (Corona Virus) लॉकडाउन (Lockdown) के चलते लगभग ढाई महीने तक बंद रहने के बाद सोमवार से शॉपिंग मॉल्स (Shoping Malls) खुलने जा रहे हैं| हालांकि कोरोना काल में मॉल्स को खोलने से पहले हर तरह का एहतियातन कदम उठाये जा रहे हैं| केवल कंटेनमेंट के बाहर स्थापित शॉपिंग मॉल ही खुलेंगे| वहीं मॉल में गेम जोन, बच्चों के खेलने का क्षेत्र तथा सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति नहीं है| इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है|

आयुक्त, स्वास्थ्य फैज अहमद किदवई ने शॉपिंग मॉल में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं फैलाव की रोकथाम के मद्देनजर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि केवल कंटेनमेंट के बाहर स्थापित शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। मॉल में गेम जोन, बच्चों के खेलने का क्षेत्र तथा सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। शॉपिंग मॉल प्रबंधक को सेनेटाइजर डिस्पेंचर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। मॉल में मॉस्क पहनकर केवल लक्षणरहित ग्राहकों एवं कर्मचारियों को आने की अनुमति दी जानी चाहिये। सोशल डिस्टेंसिंग के लिये निशान लगाने होंगे। होम डिलेवरी वाले स्टॉफ को भी हेल्थ चेकअप के बाद ही होम डिलेवरी करने की अनुमति दी जाये। एलीवेटर तथा बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये। बार-बार छूने वाली सतहों जैसे हैण्डल, हैण्ड रेल, बैंचेज का कीटाणु शोधन करना चाहिये। संक्रमण से बचने के लिये मॉल के कर्मचारी और वहाँ आने वाले ग्राहकों को 6 फीट की सोशल दूरी और मॉस्क का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। हैण्ड-वाशिंग, सेनेटाइजेशन, खाँसते और छींकते समय प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना होगा। थूकना सर्वथा वर्जित है और ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जाये।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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