बापू के पुतले पर गोली चलाने के विरोध में कांग्रेस का मौन धरना

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भोपाल| राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हिंदू महासभा बापू के पुतले पर गोली चलाकर रक्तरंजित करने के मामले में अब सियासी विरोध बढ़ गया है| कांग्रेस ने कडा विरोध जताया है और आज देश पर में प्रदर्शन किया जा रहा है| भोपाल में मिंटो हॉल स्थित गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस नेताओं ने मौन धरना शुरू कर दिया| इस धरने में विधायक आरिफ मसूद, जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा सहित जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता में शामिल हुए| वहीं मंत्री पीसी शर्मा ने भी मौन धरना दिया| कांग्रेस नेताओं की मांग है कि इस कृत्य के लिए अखिल भारतीय हिंदू महा सभा पर कार्रवाई  की जाए| 

कांग्रेस का कहना है कि जब पूरा देश राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि मना रहा था, तभी हिंदू महासभा की एक पदाधिकारी पूजा ने बापू के पुतले पर गोली चलायी और मिठाई बांटी। इसके साथ ही श्री गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के समर्थन में नारे भी लगाए गए। इस तरह की घटना का कांग्रेस विरोध करती है। इस दौरान विधायक आरिफ मसूद ने कहा देश में चिंता की लकीरें हैं, यह देश गांधीवादी विचारधारा से चलेगा या गोडसेवादी विचारधारा से| जिस तरह गोडसेवादियों ने यह कृत्य किया है यह शर्मनाक है निंदनीय है, इस देश को आजाद करने वाले बापू के लिए जो अपमानजनक और कलंकित शब्द इन लोगों ने जो कहे इससे दुःख होता है| आने वाली नस्ल के लिए भी यह एक बदनुमा दाग है| हम इसकी निंदा करते हैं| 

गौरतलब है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उत्तरप्रदेश अलीगढ़ के गांधीपार्क क्षेत्र के नौरंगाबाद में महासभा कार्यालय के बाहर बुधवार दोपहर 12 बजे डॉ. पूजा शकुन और उनके समर्थकों ने शौर्य दिवस मनाया था। गांधीजी मुर्दाबाद और गोडसे अमर रहे के नारे लगाए। गांधीजी के पुतले को सड़क पर रखकर तीन गोलियां मारीं और दहन कर दिया। बाद में नौरंगाबाद चौकी प्रभारी संजीव कुमार ने 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इनमें डॉ. पूजा, उनके पति अशोक पांडेय, भतीजे अभिषेक के साथ मनोज, जयवीर, अधिवक्ता गजेंद्र, अनिल, राजीव व चार अज्ञात शामिल हैं। वहीं  अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव व कथित हिंदू कोर्ट की प्रथम जज डॉ. पूजा शकुन पांडेय पति अशोक समेत फरार हैं। पुलिस ने अभिषेक, मनोज निवासी बी दास कंपाउंड नौरंगाबाद व अधिवक्ता गजेंद्र कुमार निवासी सराय बुर्ज आगरा रोड को गिरफ्तार कर लिया। गजेंद्र को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई।


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