मेडिकल रिपोर्ट को लेकर राज्य सूचना आयुक्त का बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त (MP State Information Commissioner) राहुल सिंह का ऐतिहासिक आदेश दिया है बता दें कि “आपराधिक मामलों में मेडिको-लीगल और मेडिकल रिपोर्ट को आरटीआई अधिनियम के तहत देना मान्य होगा।”

राज्य सूचना आयुक्त सिंह ने कहा कि आमतौर पर किसी व्यक्ति विशेष की मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (J) के तहत व्यक्तिगत होने से उपलब्ध नहीं कराई जाती है। पर अपराधिक प्रकरण में व्यक्तिगत जानकारी होने के आधार पर मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी को नहीं रोकना चाहिए।  सिंह ने साफतौर पर कहा कि  “सामान्य चिकित्सा मामलों के विपरीत, मेडिको लीगल रिपोर्ट रोगी के कहने पर तैयार नहीं होती हैं, इसकी कानूनी आवश्यकता होने के चलते इसे तैयार किया जाता है। वही पूर्व मैडिकल रिकॉर्ड के आधार पर भी कई पर अपराध थानों में पंजीबद्ध किया जाता है। ऐसे में RTI में वास्तविक तथ्यों के सामने आने से न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित होती है तो जानकारी देना लोकहित में है।”


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Amit Sengar

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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”