भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर में कलेक्टर (Jabalpur Collector) के निर्देश के बाद अनुविभागीय अधिकारी अधारताल आधारताल तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-तीन को निलंबित (Suspended) कर दिया है।यह कार्रवाई सोशल मीडिया (Social Media) पर हाल में हुए वायरल वीडियो (Viral Video) के बाद की गई है। निलंबन अवधि के दौरान सहायक को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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मिली जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया में हुए वायरल वीडियो के मामले में आधारताल तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-तीन पवन कुमार सिंगरहा को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा (Collector Karmveer Sharma) के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी अधारताल ऋषभ जैन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।निलंबन अवधि में सहायक ग्रेड-तीन को तहसील कार्यालय आधारताल की कानूनगो शाखा से संलग्न किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान श्री सिंगरहा को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण एवं आचरण अधिनियम 1965 (Madhya Pradesh Civil Services Classification and Conduct Act 1965) प्रावधान के तहत अनुविभागीय अधिकारी आधारताल द्वारा जारी किये गये निलंबन आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो में सहायक ग्रेड-तीन पवन सिंगरहा का आचरण संदेहास्पद एवं आपत्तिजनक प्रतीत हो रहा है, इसलिए वायरल वीडियो की वास्तविकता की निष्पक्ष जांच होने तक उन्हें निलंबित किया जाता है।
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बता दे कि इसके हाल ही में सागर कलेक्टर (Sagar Collector) दीपक सिंह ने जिला शिक्षा केन्द्र (District Education Center) के सहायक ग्रेड-0 किशोर कुमार खटीक को तत्काल प्रभाव से निलंबित (suspend) किया गया था।यह कार्रवाई को जिला परियोजना समन्वयक के रिक्त पद के विरूद्ध प्रभार के लिए प्रस्तुत की गई नस्ती में संबंधित शाखा लिपिक द्वारा उक्त शासन निर्देशों को प्रस्तुत न करते हुये तथ्यों को छुपाने एवं अधिकारियों को भ्रम में रख कर विधि विपरीत आदेश जारी करने पर की गई थी।