भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर में कलेक्टर (Jabalpur Collector) के निर्देश के बाद अनुविभागीय अधिकारी अधारताल आधारताल तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-तीन को निलंबित (Suspended) कर दिया है।यह कार्रवाई सोशल मीडिया (Social Media) पर हाल में हुए वायरल वीडियो (Viral Video) के बाद की गई है। निलंबन अवधि के दौरान सहायक को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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मिली जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया में हुए वायरल वीडियो के मामले में आधारताल तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-तीन पवन कुमार सिंगरहा को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा (Collector Karmveer Sharma) के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी अधारताल ऋषभ जैन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।निलंबन अवधि में सहायक ग्रेड-तीन को तहसील कार्यालय आधारताल की कानूनगो शाखा से संलग्न किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान श्री सिंगरहा को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।