गौवंश परिवहन को लेकर राज्य सरकार ने बनाई ये नई पॉलिसी, पशुपालकों को होगी सुविधा

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भोपाल।

प्रदेश में गौवंश परिवहन को लेकर राज्य सरकार ने एक नई पॉलिसी तैयार की है। जल्द ही इन नए नियमों को धरातल पर लागू किया जायेगा। आपको बता दें कि अब गायों को वाहनों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। अब ना तो पशुपालकों को गौवंश परिवहन के समय पुलिस रोक कर परेशान करेगी और ना ही गौ रक्षा के नाम पर कोई अन्य परेशान कर सकेगा।

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यह हुआ नियम

जहां एक ओर पशुपालन करने वालों को राज्य की सीमा में गौवंश परिवहन के लिए नायाब तहसीलदार से इजाजत लेना होगी तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के बाहर से गायों को लाने अथवा ले जाने के लिए एसडीएम स्तर के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

इतनी गायों को एक साथ ले जाने की इजाजत

राज्य सरकार के नए नियम के अनुसार पशुपालकों को अधिकतम 50 गायें एक से दूसरे स्थान पर ले जाने की पात्रता रहेगी। गायों के खरीदने की रसीद बनेगी एवं अधिकारी गौवंश परिवहन की इजाजत तभी देंगे जब गाय को खरीदने वाली की लोन बुक में गोवंश की एंट्री हो होगी।


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