भोपाल/ग्वालियर।
सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवक ने गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मदद की गुहार लगाई है।युवक ने अपने माता-पिता पर हमला करने वाले छात्र नेता जो कि अब फरार चल रहा है, के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। युवक ने कहा है कि आरोपी छात्र आपकी पार्टी का है और प्रदेश में आपकी ही सरकार है इसलिए मैं आशा करता हूं कि छात्र के खिलाफ कार्रवाई होगी।फेसबुक पर यह पोस्ट ग्वालियर के सौरभ प्रभात नाम के छात्र ने लिखी है। साथ ही मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एसपी नवीन भसीन को भी टैग किया है।
दरअसल, युवक ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है कि ”श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आपके साथ इस पोस्टर पर छपे आपकी पार्टी के छात्र नेता रोमिल मिश्रा ने पांच महीनों पहले मेरे मा पिताजी पर जानलेवा हमला किया था। मेरी मां की तस्वीर आप देख सकते है। मेरी मां 15 दिनों तक आईसीयू में रही जबकि अपने राजनीतिक पहुंच के चलते रोमिल मिश्रा को दो दिनों के अंदर जमानत मिल गई। पिछले महीने हाई कोर्ट ने रोमिल मिश्रा की बेल रद्द कर दी है और इस समय वो फरार है। पुलिस का कहना है कि वो शहर में नहीं है। लेकिन शहर भर में उसके इस तरह के पोस्टर लगे हुए है आपके साथ। एक गंभीर अपराधी आपका और आपकी पार्टी का सहारा लेकर न्याय पालिका से बचना चाहता है। क्या कांग्रेस न्याय से भागे अपराधियों का गढ़ है? क्या यह आपके और आपकी पार्टी के द्वारा न्यायपालिका के आदेश कि अवमानना नहीं है? अगर आप इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते तो मानूंगा की आप खुद एक फरार अपराधी को न्यायपालिका से बचा रहे है। । और सिर्फ पोस्टर हटा देने से आपका काम पूर्ण नहीं हो जाता। यह आपके शहर में हुए एक बुजुर्ग दंपती पर हुए जानलेवा हमले की बात है जिसमें आपकी पार्टी का छात्र नेता आरोपी है। मुझे इस बार गलत साबित होने पर खुशी होगी।”
ये है पूरा मामला
दरअसल, पांच महिने पहले अलकापुरी निवासी प्रकाश खरे ने एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर कहा था कि रिटायरमेंट के बाद मैं और मेरी पत्नी अकेले अपने मकान में रह रहे हैं। मकान का एक कमरा छात्रा को किराए पर दे रखा था, जिससे आरोपी रोमिल मिश्रा मिलने आता था। उसकी गलत हरकतें देखकर हमने लड़की से कमरा खाली करा लिया, जिससे खिसियाकर आरोपी 17 जून को शाम करीब 6 बजे डंडा लेकर घर आ गया। वह बोला कि कमरा खाली क्याें कराया तथा मेरी व पत्नी की डंडों से मारपीट करने लगा। उसने हमारी जान लेने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।इसके बाद मामला कोर्ट पहुंच गया था। जिसपर आरोपी रोमिल मिश्रा को सेशन कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने के आदेश देते हुए मप्र उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के जस्टिस एसए धर्माधिकारी ने कहा था अपराध की गंभीरता पर विचार किए बिना अपराधी को जमानत पर छोड़ना गलत है। उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायालय से मिली जमानत एवं मुचलके को रद्द करते हुए आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। इसके बाद से वो फरार चल रहा है।