भोपाल| मध्य प्रदेश की दिव्यांग युवती से शादी करने पर जोड़े को प्रोत्साहित करने के लिए दो लाख रुपए की सहायता देगी। सामाजिक न्याय विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि दूसरे राज्य का दिव्यांग या सामान्य व्यक्ति मप्र की दिव्यांग युवती से शादी करता है तो मप्र सरकार नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत उसे नकद राशि देकर प्रोत्साहित करती है।
इस योजना में 40 फीसदी या उससे ज्यादा दिव्यांगता होने पर ही पात्रता होती है। नए संशोधन के तहत दूसरे राज्य के सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रदेश की दिव्यांग युवती से शादी की जाती है तो सरकार दो लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। जबकि प्रदेश की दिव्यांग युवती की शादी राज्य के बाहर के दिव्यांग युवक से होती है तो ऐसे जोड़े को एक लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
दिव्यागों को किराए में छूट नहीं देने वाले बस ऑपरेटरों के निरस्त होंगे परमिट
राज्य सरकार ने दिव्यांगों को बसों में किराए में 50 फीसदी की छूट देने का प्रावधान किया है, लेकिन बस ऑपरेटरों द्वारा दिव्यांगों को किराए में किसी तरह की छूट नहीं दी जा रही है। इसको लेकर सामाजिक न्याय विभाग ने कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे बस ऑपरेटरों पर कार्रवाई करें। जरूरी हो तो उनकी बसों के परमिट भी निरस्त किए जाएं। दिव्यांगों केा हर हाल में बसों में किराए में दूट मिलनी चाहिए। श्
दिव्यांग संगठनों ने इस संबंध में राज्य शासन से शिकायतें की थीं। संगठनों का कहना है कि बस ऑपरेटर्स अक्टूबर 2016 में जारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। संगठनों की शिकायत के बाद सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग ने विभाग के संचालक और सभी कलेक्टर से निर्देशों का पालन कराने को कहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में दिव्यांग व्यक्तियों के सभी प्रकार की बस सेवाओं के किराए में 50 फीसदी की छूट देने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में 27 अक्टूबर 2016 को आदेश जारी किए हैं, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। वर्ष 2016 में दिए गए निर्देशों के तहत परिवहन विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित बस ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है। ऐसे मामले में बस ऑपरेटर्स का परमिट निरस्त भी किया जा सकता है।