Urban Body : कब होंगे नगरीय निकाय के चुनाव! कल होगी तस्वीर साफ

Urban Body

Bopal Desk–मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय (Urban Body) के चुनाव कब होंगे, इस बात का निर्णय कल उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ में होने की संभावना है। दरअसल प्रदेश के 81 नगरीय निकायों (Urban Body)  में से मुरैना और उज्जैन नगर निगम सहित 79 निकायों के महापौर-अध्यक्षों के आरक्षण को लेकर मामला लंबित है। सरकार सोमवार को हाईकोर्ट मे अपना जवाब पेश करेगी और उसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के 407 नगरीय निकायों (Urban Body)  में से 344 में चुनाव होने हैं और इनमें 16 नगर निगम भी शामिल है।

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कमलनाथ सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते नगरीय निकाय (Urban Body) चुनाव टाल दिए थे और शिवराज सरकार ने भी इसी वजह से नगरीय निकाय (Urban Body) चुनावों को फिर आगे बढ़ा दिया था। उसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को नगरीय निकाय (Urban Body) चुनाव जल्द कराने के निर्देश दिए और सरकार ने 3 मार्च 2021 तक वोटर सूची पुनरीक्षित करके चुनाव आयोग को नगरीय निकाय (Urban Body) चुनाव के लिए हरी झंडी भी दे दी। लेकिन इस बीच ग्वालियर हाई कोर्ट की खंडपीठ में मुरैना,उज्जैन के महापौर सहित 81 नगर पालिकाओ के नगर परिषद के अध्यक्ष पद के आरक्षण पर याचिका लगा दी गई और इससे यह कहकर चुनौती दी गई कि इसमें रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इसी आरक्षण को चुनौती देने वाली एक और याचिका इंदौर खंडपीठ में लगाई गई। एक पार्षद रुस्तम चौधरी और एक पूर्व पार्षद सुरेंद्र कुमार ने अपनी याचिका में यह दलील दी कि नगरीय निकाय (Urban Body)  चुनाव में आरक्षित की गई सीटों पर लंबे समय से चले आ रहे आरक्षण को दोहराया गया है। इसमें रोटेशन का पालन नहीं किया गया जबकि संविधान में व्यवस्था की गई है कि रोटेशन प्रक्रिया का पालन होना चाहिए।


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Virendra Sharma

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