बुरहानपुर। शेख रईस। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर शहर में बुधवार को सीएए के समर्थन में बिना परमिशन मौन रैली निकाले जाने के मामले में पुलिस ने भाजपा सांसद नंदकुमार सिंह, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस समेत 21 के खिलाफ नामजद व 300 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
दरअसल नागरिकता संसोधन कानून के समर्थन में शहर में कई संगठनों द्वारा मौन रैली निकाली गई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के समर्थन में भाजाप व विभिन्न संगठनों के द्वारा सक्षम अधिकारी से बिना अनुमति के रैली आयोजित की गई। वर्तमान में जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 लागू कर बिना अनुमति रैली जूलूस सभा प्रतिबंधित है।
इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस
भाजपा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान , पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस , महापौर अनिल भोंसले , नगर निगम स्पीकर मनोज तारवाला , मप्र पावरलुम बुनकर फेडरेशन अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटील , जगदीश वाढे , नगर पालिका नेपानगर अध्यक्ष राजेश चौहान नेपा की पूर्व विधायक मंजू दादू , बीजेपी जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता , गज्जु पाटील , बलरज नवानी , पूर्व महापौर अतुल पटेल , राजेश बिडयारे , भूषण पाठक , राजू शिवहरे ,सागर मराठा,वीरेन्द्र तिवारी, गगन कुलकर्णी सहित लगभग 200- 300 व्यक्तियों द्वारा कलेक्टर जिला दंड अधिकारी बुरहानपुर के धारा 144 द.प्र.स. के तहत जारी निषेद आज्ञा उल्लंघन धारा 188 का अपराध कारित करने पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
कांग्रेस ने की थी शिकायत
मौन रैली के बाद कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज की थी पहले युवा नेता नूर काज़ी के नेतृत्व में एक दल ने एसपी कलेक्टर से मिल कर बिना परमिशन रैली निकले वाले के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की वही कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजयसिंह रघुवंशी के नेतृत्व में भी कांग्रेस नेताओं ने धारा 144 के उल्लंघन की शिकायत दर्ज की गई थी।