बुरहानपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बुरहानपुर (Burhanpur) में कोरोना (Coronavirus) से बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने 8 मई, 2021 की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लगाने के बाद और सख्ती बढ़ा दी है। अपर कलेक्टर ने अब आदेश जारी किया है कि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के समस्त होटल, मैरेज गार्डन, मांगलिक परिसर संचालक बुकिंग नहीं लेंगे और ना हलवाई आर्डर ले सकेंगे
यह भी पढ़े… सीएम शिवराज सिंह का फैसला-18+ का 5 मई से वैक्सीनेशन, पत्रकारों को जिलेवार लगेगी
बुरहानपुर अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोकशांति को बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत होटल, मैरेज गार्डन, मांगलिक परिसर, टेंट संचालक एवं हलवाई के लिए निम्मानुसार आदेश जारी किये हैं।
आदेश में कहा गया है कि बुरहानपुर जिले की समस्त होटल, मैरेज गार्डन, मांगलिक परिसर संचालक राजस्व सीमा क्षेत्रानतर्गत होने वाली शादी, विवाह और निकाह कार्यक्रम में वर-वधु के परिवारजनों से उक्त कार्यक्रम आयोजन की सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बुरहानपुर और नेपानगर से अनुमति उपरांत ही परिसर की बुकिंग की जायें। निर्धारित अनुमति से अधिक व्यक्ति पाये जाने की दशा में संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेंगी।
MP Weather Alert : मप्र के इन जिलों में बारिश के आसार, तेज हवाओं के साथ बिजली की संभावना
बुरहानपुर जिले के समस्त हलवाई संचालक शादी, विवाह और निकाह कार्यक्रम के लिए भोजन के लिए आर्डर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति होने पर लेंगे। बिना अनुमति के कार्य किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेंगी।कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते है, जिसके तहत कार्यवाही की जायेगी।
समस्त राजस्व न्यायालयों में न्यायालयीन कार्य 14 मई तक रहेंगे बंद
मध्य प्रदेश गृह विभाग भोपाल से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह (Burhanpur Collector) ने व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोकशांति को बनाए रखने के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए दिनांक 14 मई, 2021 तक बुरहानपुर जिला अंतर्गत समस्त राजस्व न्यायालयों में न्यायालयीन कार्य बंद रखने के निर्देश दिये हैं।
जिले में बिना RT-PCR/RAT नेगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश प्रतिबंधित
- इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य राज्यों से बुरहानपुर जिले में (सड़क मार्ग/रेल मार्ग/वायु मार्ग/दो पहिया वाहन) आने वाले समस्त यात्रीगण/आम नागरिकों को बुरहानपुर जिले में प्रवेश के पूर्व आरटी-पीसीआर/आरएटी की 72 घंटे पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
- आरटी-पीसीआर/आरएटी नेगेटिव रिपोर्ट के बिना जिले की सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित रहेंगा। बिना आरटी-पीसीआर/आरएटी नेगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेंगी।
- बार्डर सीमा व रेल्वे स्टेशन पर तैनात टीम का दायित्व रहेंगा कि वे बुरहानपुर जिले में महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से आने वाले प्रत्येक वाहनों एवं ट्रेन से आने वाले यात्रीगण/आमजनों द्वारा आरटी-पीसीआर/आरएटी की 72 घंटे पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही उन्हें बुरहानपुर जिले में प्रवेश देंगे।
- बिना आरटी-पीसीआर और आरएटी नेगेटिव रिपोर्ट के जिले में प्रवेश देने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेंगी।
- बार्डर सीमा व रेल्वे स्टेशन पर तैनात टीम का यह भी दायित्व रहेंगा कि वे बुरहानपुर जिले में आरटी-पीसीआर और आरएटी नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आने वाले आमजनों की सूची तैयार कर प्रतिदिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुरहानपुर एवं आयुक्त नगर पालिका निगम को देंगे।
- कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते है, जिसके तहत कार्यवाही की जायेगी।