भोपाल,डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उज्जैन (Ujjain) और इंदौर (Indore) में राम मंदिर निर्माण (Ram Temple Construction) के धन संग्रह के दौरान निकाली गई रैली पर पथराव (Stone Pelting) वाली घटना की निंद करते हुए प्रदेश के मुख्यममंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि पत्थरबाजी (Stone pelting) करने वाले पत्थरबाज (Stone Peltors) समाज के दुश्मन है, यह कोई भी हो। पत्थरबाजी कोई साधारण अपराध नहीं है कहीं से भी उठा और पत्थर दे दिया। उससे लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन उससे भय और आतंक का माहौल पैदा होता है, भगदड़ मचती है, अव्यवस्थाएं होती हैं ।
आगे सीएम शिवराज कहते है कि मध्यप्रदेश में रूल ऑफ़ लॉ (Rule Of Law) रहेगा कानून का राज, इस तरह के अपराधी साधारण अपराधी नहीं है इन्हीं छोड़ा नहीं जाएगा। अभी तो मामूली सी कार्रवाई होती थी, पर अब हम कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए कानून बना रहे हैं। लेकिन केवल पत्थरबाजी नहीं कई बार उत्पाती सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, आग लगा देते हैं, सार्वजनिक संपत्ति के साथ-साथ व्यक्तिगत संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। किसी की दुकान में आग लगा दी, किसी के यहां तोड़फोड़ कर दी, यह अक्षम्य अपराध है।
शांतिपूर्ण ढंग से कोई अपनी बात कहें लोकतंत्र (Democracy) इसकी इजाजत देता है, लेकिन आग लगा दो, तोड़फोड़ कर दो,पत्थर चला दो,इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ ना केवल कड़ी कार्रवाई करेंगे।
बल्कि अगर सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो सजा के साथ-साथ संपत्ति का जो नुकसान होगा वह भी वसूल किया जाएगा। उसकी संपत्ति को राजसात करना पड़े तो राजसात करके वसूली करेंगे और नुकसान की भरपाई करेंगे। ऐसे किसी व्यक्तिगत की संपत्ति को भी जला दिया तोड़ फोड़ कर दी तो उसके नुकसान की भरपाई भी उपद्रवी से की जाएगी। यह कड़े कानून बनाने का निर्देश मैंने दिया है और उस पर काम शुरु कर दिया है। जल्द ही कानून सामने आएंगे।
बता दें कि बीते कुछ दिनों मध्यप्रदेश में सामप्रदायिक तनाव की स्थिति सामने आई थी, जिसमें विशेष समुदाय द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह को लेकर रैली निकालने वालों पर पथराव किया गया था, जिसपर प्रशासन ने तुंरत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के मकान को चिन्हित कर उसे तोड़ने की कार्रवाई की थी। साथ ही प्रशासन द्वारा ऐसी स्थिति आगे निर्मित ना हो इसलिए पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया था।
वहीं फ्लैग मार्च (Flag march) में शामिल अधिकारियों ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाने की कोशिश (Try to spread rumor) करता है या फिर अफवाह (rumors) फैलाता है, तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National security act NSA) के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं उज्जैन में भी इंदौर की तरह पत्थरबाजी करने का मामला सामने आया था, जिसमें प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में 144 धारा लगा दी गई थी और