दतिया, सत्येंद्र रावत। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष सतेन्द्र खरे मारपीट के मामले में न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। जिसे अपरसत्र न्यायाधीश रवीन्द्र शर्मा ने खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ दुकान व नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज है
यह भी पढ़ें:-खंडवा : वन मंत्री विजय शाह की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई सम्पन्न
जिले के थाना बसई में जिला कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष सतेन्द्र खरे ने कार्यकर्ता राजू अहिवार से सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर नौकरी दिलवाने के नाम पर डेढ़ लाख रूपये रिश्वत ली थी। यह सब बाकया डेढ़ साल की कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ। जब नौकरी नहीं मिली तो पीड़ित ने अपने रूपये मांगे, जिस पर कार्यकारी जिला अध्यक्ष सतेन्द्र खरे ने उसके साथ मारपीट कर दी। इस मामले में बसई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट, हरिजन एक्ट, धोखधडी का मामला दर्ज किया था। तभी से आरोपी फरार चल रहा था।