दतिया, सत्येंद्र रावत कोरोना के संकट काल में भी अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही जारी है। लगातार लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसी बीच अब एक नया मामला दतिया जिले से सामने आया है। जहां एक सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी द्वारा मंडल अध्यक्ष भाजपा के नाम मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर पदस्थ कर्मचारी की झूठी शिकायत और अवैध वसूली की जा रही थी। जिसके बाद दतिया कलेक्टर तक इस बात की जानकारी पहुंचने के बाद लिपिक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।
दरअसल कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ अनुराग मिश्रा की झूठी शिकायत करने के मामले में पदस्थ लिपिक राजकुमार सोनी को निलंबित किया गया है। लिपिक राजकुमार शोभने की ईमेल आईडी से भाजपा मंडल अध्यक्ष बृजेश यादव के नाम से सीएम कार्यालय में शिकायत की गई थी। अनुराग मिश्रा की झूठी शिकायत के मामले में जांच के बाद कलेक्टर संजय कुमार ने लिपिक राजकुमार शोभने पर निलंबन की कार्रवाई की है।
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वही कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए लिपिक राजकुमार स्वामी द्वारा कलेक्ट्रेट में जवाब प्रस्तुत कर उनके ऊपर कर्मचारियों द्वारा षडयंत्र पूर्वक कार्य करने की बात कही गई थी लेकिन जवाब से संतुष्ट न होकर लिपिक की जांच कराई गई जहां आरोप असत्य साबित हुआ। जिसके बाद मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन मामले में पद कर्तव्य के विपरीत कार्य करने पर लिपिक राजकुमार शोभने को निलंबित कर दिया गया है।
इस दौरान लिपिक राजकुमार सूखने को निलंबन अवधि में तहसील मुख्यालय कार्यालय सेवढ़ा भेजा गया है।