दतिया शिक्षा विभाग का कारनामा, भष्ट्राचार में लिप्त अध्यापक को बनाया प्रभारी प्राचार्य, लोकायुक्त में भी है मामला दर्ज

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सेवढ़ा, राहुल ठाकुर। विगत दिनों आंखें बंद कर समस्त नियमों को अनदेखा कर दतिया (Datia) में शिक्षा विभाग (Education Department) का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल बात हो रही है जिले के सेवढ़ा (sevdha) स्थित भगुवापुरा विद्यालय की। जहां एक ऐसे टीचर को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है, जिस पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप है इतना ही नहीं अध्यापक पर लोकायुक्त में भी मामला दर्ज है।

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बता दें कि कुछ दिनों पहले भगुवापुरा के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ अशोक कुमार जारोलिया का ट्रांसफर ग्वालियर हो गया था और उनके स्थान पर प्रमोद शर्मा को स्कूल का प्रभारी बना दिया गया था। जबकि प्रमोद शर्मा पर भ्रष्टाचार के कई आरोप है। बता दें कि भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत ग्वालियर लोकायुक्त कार्यालय द्वारा 2019 मार्च में धारा 7, 13(1)ए, 13(2) पीसी एक्ट 1988 संषोधित 2018 एवं 420, 120बी भा.द.वि.के अंतर्गत दिनांक 27.05.2019 को अपराध प्रकरण क्रमांक 106/19 पजीबंद्व करउनके ऊपर एफआईआर (FIR) दर्ज हो चुकी है, और जांच के लिए उनके दस्तावेज सेवढ़ा के बीआरसी कार्यालय में भगुवापुरा स्कूल से समय-समय से मांगे जाते हैं।

इधर, अब यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस व्यक्ति पर पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं उसे भगुवापुरा विद्यालय का प्रभारी बना दिया गया है अब यह तो तय है कि विद्यालय में जमा दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ होना लाजमी है। बता दें कि यह पूरा प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में है फिर भी नियमों को ताक पर रखकर आरोपी प्रमोद शर्मा को विद्यालय का प्रभार सौंप दिया गया है। लोकायुक्त में मामला दर्ज होने के कारण प्रमोद शर्मा अभी तक शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं हो पाया है अब देखना होगा कि खबर प्रकाशित होने पर जिला शिक्षा अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं।

क्या है पूरा मामला
बतादें कि शिकायतकर्ता आदित्य शर्मा के द्वारा वर्ष 2018 में तत्कालीन विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक के रूप में पदस्थ बीआरसी प्रमोद शर्मा द्वारा पद का दुरप्रयोग कर एवं वित्तीय अनियमितताओं के सम्बंध में लोकायुक्त ग्वालियर को शिकायत की गई थी। जिस पर लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत तत्कालीन बीआरसी प्रमोद शर्मा पर 27 मई 2019 को FIR दर्ज की गई थी।

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Harpreet Kaur

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