सेवढ़ा, राहुल ठाकुर। आजकल पर्यटक क्षेत्रों में या किसी घटना दुर्घटना होने पर तस्वीरें लेने के लिए महंगे से महंगे कैमरे व ड्रोन कैमरे का उपयोग कर तस्वीरे लेने का चलन बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप ड्रोन कैमरे का उपयोग करते है तो इसके लिए अनुमति लेनी, अन्यथा ये कानूनी नियमों का उल्लघंन होगा। ऐसा ही वाकया सेवढा में देखने को मिला जब स्थानीय मीडियाकर्मी द्वारा 3 अगस्त को बाढ़ रूपी आपदा के लाइव कवरेज ड्रोन से किया गया। इसके कुछ वीडियो और फुटेज सोशल मीडिया पर जैसे ही अपलोड हुए वैसे ही एसडीएम अनुराग निंगवाल ने संबंधित मीडियाकर्मी को नोटिस भेज दिया।
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मीडिया में कहा गया है कि संकुआ धाम सेवढा पर ड्रोन कैमरे का उपयोग आपके द्वारा किया गया है जिसमें 3 अगस्त को बाढ़ से प्रभावित हुए क्षतिग्रस्त पुल एवं उबड़ खाबड़ दृश्यों को दिखाया गया है तथा वीडियो देखने से यह प्रतीत होता है कि ड्रोन कैमरा को निर्धारित ऊंचाई से अधिक उड़ाया गया है। अतः आप को सूचित किया जाता है कि आप नागर विमानन मंत्रालय नई दिल्ली से जारी अधिसूचना में ड्रोन नियम 2021 से संबंधित मानवरहित वायुयान प्रणाली के प्रचालन, प्रमाणन, रजिस्ट्रीकरण, क्षेत्रीय निबर्धनों का, उड़ान पूर्व आज्ञापक, सत्यापन इत्यादि से संबंधित दस्तावेज 31 अगस्त को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। मानवरहित वायुयान प्रणाली से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा मानवरहित वायुयान का नियम विरुद्ध प्रयोग भविष्य में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सेवढा अनुभाग खतरा उत्पन्न कर सकता है आपके द्वारा जवाब संतोषजनक न होने पर संबंधित विभाग को वैधानिक कार्यवाही हेतु अवगत कराया जावेगा।
इनका कहना है
एसडीएम सेवढा अनुराग निंगवाल द्वारा बताया गया कि अनुभाग सेवढ़ा में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना मेरा मुख्य दायित्व है। मानव रहित वायुयानो के संबंध में दिशानिर्देश लागू है, गैर कानूनी उपयोग से निजता का हनन जो कि प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक संवैधानिक अधिकार है, जासूसी एवं अन्य कई गलत कामों में प्रयोग किया जा सकता है। विज्ञान हमेशा से दो धारी तलवार रहा है अतः सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से यह एक गंभीर विषय है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त चाहे कोई भी हो उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।