मध्य प्रदेश के 3.88 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है।अब इन्हें आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ विभाग ने महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, सामान्य प्रशासन विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पत्र लिखकर पात्र कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी मांगी है।जानकारी मिलने के बाद कर्मचारियों को आयुष्मान योजना में शामिल किया जाएगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों, आंगनबाड़ी, आशा-ऊषा कार्यकर्ता, सहायिका, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, कोटवार सहित अन्य कर्मचारियों के संवर्ग को भी आयुष्मान कार्ड का लाभ देने का फैसला किया है , इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले ही आदेश जारी हो चुके है और अब कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गया है।बता दे कि वर्तमान में प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं की संख्या 1.50 लाख, आशा/ऊषा कार्यकर्ता 1 लाख, संविदा कर्मचारी 80,000, पंचायत सचिव की 22000, रोजगार सहायक की 16000 और कोटवार की 20000 है।
पूर्व सीएम ने की थी घोषणा
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2023 से पहले तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई 2023 में इन कर्मचारियों को आयुष्मान योजना का लाभ देने की घोषणा की थी, इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए थे।इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक समिति गठित की गई थी, जो स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी। अब आयुष्मान मध्य प्रदेश ने संबंधित विभागों से कर्मचारियों की पद वार जानकारी मांगी गई है, ताकी इन कर्मचारियों को भी निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का नि:शुल्क इलाज का लाभ मिल सके। वर्तमान में राज्य सरकार इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं देती है।
ये रहेंगे नियम
- योजना का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य गत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में आयकर दाता हो।
- परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य शासकीय योजना से नि:शुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता हो या जिस परिवार का कोई सदस्य शासकीय कर्मचारी होने के साथ-साथ राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हो वह इसका लाभ नहीं ले सकता है।
- शासकीय कर्मचारी के उपचार पर होने वाले संभावित व्यय की प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रविधानित कर की जाएगी