Guna Suspended News : संभाग आयुक्त ने जिला आपूर्ति अधिकारी एस व्ही जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एस व्ही जैन को अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं किए जाने के फलस्वरुप मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
यह है मामला
बता दें कि दिनांक 12 दिसंबर 2022 को कलेक्टर जिला गुना द्वारा आयोजित समय सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में एस व्ही जैन जिला आपूर्ति अधिकारी गुना से सबसे कम वितरण वाली दुकानों की जानकारी मांगी गई परंतु जैन द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई साथ ही निर्देशित किए जाने के उपरांत भी उचित मूल्य दुकानों का आज दिनांक तक डीडी जमा नहीं करवाई गई जिसके फलस्वरूप दुकानों में खाद्यान्न नहीं पहुंच पाया।
गौरतलब है कि एनएफएस योजना अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की पीओएस मशीन में दर्शित स्टॉक एवं दुकान में भौतिक रूप से उपलब्ध राशन सामग्री के स्टॉक में भिन्नता में संशोधन/सुधार किए जाने हेतु टी एल मीटिंग में लिखित एवं मौखिक निर्देश दिए गए। किंतु बाढ़/अतिवर्षा से प्रभावित 9 दुकानों का ही प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए शेष अन्य कैटेगरी के प्रस्ताव प्रेषित नहीं किए गए और ना ही जैन द्वारा जिले में कितनी दुकानों में पीओएस मशीन में सुधार होना है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध कराई गई।
इस प्रकार जैन को बार-बार निर्देशित किया जाना के उपरांत भी उनके द्वारा आदेशों की अवहेलना कर शासन की महत्वकांक्षी योजनाओं में रुचि नहीं लेना और राशन वितरण में कोई प्रभावी कार्यवाही ना करना, साथ ही अपने अधीनस्थ हमले के विभागीय कार्यों की मॉनिटरिंग ना करने एवं मनमाने तरीके से स्वेच्छारिता बरती जाकर शासकीय दायित्वों को निर्वहन करने में पूर्ण लापरवाही बढ़ती जा रही है जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन कर कर आचरण की श्रेणी में आता है।