ग्वालियर, अतुल सक्सेना। ग्वालियर (Gwalior News) की विशेष अदालत (पॉक्सो एक्ट) 3 साल की मासूम के साथ गन्दी हरकत करने वाले एक ऑटो ड्राइवर को 20 साल के कठोर कारावास और 20,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना अक्टूबर 2020 की है।
जानकारी के अनुसार 23 अक्टूबर 2020 को रत करीब 8:30 बजे 3 साल की मासूम सेवानगर में माता के दर्शनों के लिए गई थी। कुछ देर बाद जब वो घर आई तो उसने अपनी दादी को बताया कि ऑटो वाले अंकल ने उसे जबरन ऑटो में बैठाया और उसके साथ गंदी हरकत की। दादी बच्ची को लेकर ऑटो वाले के पास गई तो उसने इशारे से ऑटो वाली की पहचान की।
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बच्ची और दादी को देखकर ऑटो वाला भाग गया। उसके भतीजे ने उसका नाम वसीम पुत्र सत्तार खान बताया। घटना के बाद बच्ची की मां ने ग्वालियर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आज मामले की सुनवाई करते हुए ग्वालियर की विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ग्वालियर आरती शर्मा ने मासूम बालिका की साक्ष्य तथा अन्य साक्षियों द्वारा घटना के संबंध में दिये गये कथनों एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर आरोपी वसीम पुत्र सत्ता्र खान को धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाकर 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा, एडीपीओ अभिषेक मैहरोत्रा एवं सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्रीमती कल्पना यादव ने की।