मासूम के साथ गंदी हरकत करने वाले ऑटो ड्राइवर को 20 साल की सजा

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ग्वालियर, अतुल सक्सेना। ग्वालियर (Gwalior News) की विशेष अदालत (पॉक्सो एक्ट) 3 साल की मासूम के साथ गन्दी हरकत करने वाले एक ऑटो ड्राइवर को 20 साल के कठोर कारावास और 20,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना अक्टूबर 2020 की है।

जानकारी के अनुसार 23 अक्टूबर 2020 को रत करीब 8:30 बजे 3 साल की मासूम सेवानगर में माता के दर्शनों के लिए गई थी। कुछ देर बाद जब वो घर आई तो उसने अपनी दादी को बताया कि ऑटो वाले अंकल ने उसे जबरन ऑटो में बैठाया और उसके साथ गंदी हरकत की। दादी बच्ची को लेकर ऑटो वाले के पास गई तो उसने इशारे से ऑटो वाली की पहचान की।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....