मानहानि मामला : जबलपुर हाई कोर्ट ने निरस्त की दिग्विजय सिंह की याचिका

Gwalior News : मानहानि से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को तगड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की उस याचिका को निरस्त कर दिया गया जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध ग्वालियर न्यायालय में चलने वाले मानहानि (Digvijay Singh defamation case) के मुकदमे को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी।

याचिका में दिग्विजय सिंह ने कही थी ये बात 

जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह की ओर से तर्क दिए गए कि उनके बयान को सही तरीके से प्रदर्शित नहीं किया गया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कोई मानहानि नहीं की, ग्वालियर न्यायालय द्वारा असत्य रूप से मामला दर्ज किया गया है जबकि इस मामले की जांच पहले पुलिस से कराया जाना चाहिए था लेकिन ग्वालियर न्यायालय द्वारा इस मामले की जांच पुलिस से नहीं कराई गई इसलिए मामला खारिज किया जाए।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....