आरटीआई की जानकारी नहीं देने पर ग्वालियर सीएमएचओ पर 25 हजार का जुर्माना

Published on -

ग्वालियर। सूचना का अधिकार के तहत जानकारी नहीं देना ग्वालियर सीएमएचओ को महंगा पड़ गया। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने कानून के तहत समय पर सूचना  नहीं देने पर कार्रवाई करते हुए सीएमएचओ डॉ. मृदुल सक्सेना पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 

दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता एसबी सिंह ने 11 अक्टूबर 2018 को सीएमएचओ कार्यालय में आरटीआई लगाते हुए 6 बिंदुओं की जानकारी मांगी थी। समय पर जानकारी उपलब्ध न कराने पर एसबी सिंह ने स्वास्थ विभाग में 27 नवंबर 2018 को पहली अपील की थी। स्वास्थ विभाग से भी जानकारी नही मिली और न ही कार्रवाई हुई तो उन्होंने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सूचना आयोग ने सीएमएचओ डॉ. मृदुल सक्सेना पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि महीने भर के अंदर कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया है।

MP


About Author

Mp Breaking News

Other Latest News