Gwalior News : चुनावी सभाओं के लिए प्रशासन ने निर्धारित किये स्थान, लेनी होगी परमिशन, नियमों का करना होगा पालन

किसी भी राजनैतिक दल या उसके प्रत्याशी के स्टार प्रचारक की सभा संबंधित ब्लॉक में निर्धारित किए गए घंटों से अलग समय में चाही जाती है तो ऐसी अनुमति के लिये परिवर्तन उसी स्थिति में किया जा सकेगा, जब उस तिथि से 48 घंटे पूर्व तक किसी अन्य राजनैतिक दल या प्रत्याशी द्वारा उसी स्थान व समय के लिये सभा की अनुमति नहीं चाही गई हो। लेकिन सभा के लिये अधिकतम दो घंटे का समय ही दिया जायेगा। 

Lok Sabha Election 2024
Gwalior News :  ग्वालियर जिला प्रशासन भी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है, मतदान दलों का प्रशिक्षण, एवीएम मशीनों का रेंडमाईजेशन, मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं, निरीक्षण किया जा रहा है इसी बीच प्रशासन ने आज उन स्थानों की सूची जारी की जहाँ राजनीतिक दल चुनावी सभाएं कर सकेंगे, प्रशासन के मुताबिक नगर निगम सीमा में 16 स्थानों पर चुनावी आमसभा होंगी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी आलग से स्थान चिन्हित किये गए हैं।
ग्वालियर नगर सीमा में सभाओं के लिए 16 स्थल निर्धारित किये गए हैं। इसी तरह घाटीगाँव, डबरा, भितरवार, पिछोर, आंतरी व चीनौर इत्यादि कस्बों में भी चुनावी सभाओं के लिये स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन सभा स्थलों पर राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी, प्राधिकृत अधिकारियों से अनुमति लेकर सभायें कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान  द्वारा लोकसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी कर सभा स्थल निर्धारित किए गए है।

अनुमति का आधार “पहले आओ-पहले पाओ”

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभा की अनुमति “पहले आओ पहले पाओ” के सिद्धांत पर मिलेगी। अर्थात यदि एक स्थल के लिये एक ही तिथि और एक ही समय के लिये किसी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी द्वारा अनुमति माँगी जाती है तो प्रथम आवेदन कर्ता को सभा की अनुमति दी जायेगी।

उल्लंघन पर होगी धारा 188 के तहत कार्रवाई 

जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि सभा के आयोजन के दौरान संबंधित राजनैतिक दल व अभ्यर्थी को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना होगा। सभाओं और नुक्कड़ सभाओं पर होने वाला व्यय राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जायेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत दण्डनीय होगा।

ग्वालियर नगर निगम सीमा में यहाँ की जा सकेंगी चुनावी सभाएँ 

जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा ग्वालियर शहर में स्थित फूलबाग मैदान क्रमांक-एक व लक्ष्मीबाई स्मारक के सामने फूलबाग क्रमांक-2 हेमू कालानी चौक चावड़ी बाजार से सराफा गेट तक, रामलीला मैदान मुरार, बारादरी चौराहा मुरार, सिंहपुर रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर, सदर बाजार मुरार चौराहा विजयराजे सिंधिया कन्या महाविद्याय ग्वालियर की ओर जाने वाले मार्ग पर, एसएएफ मैदान, आई आई आई टी एम. मुरैना लिंक रोड के सामने का मैदान, जी वाय एम सी. मैदान सनातन धर्म मंदिर रोड व  इन्टक मैदान हजीरा व पाताली हनुमान के पास मनोरंजनालय के बगल में नगर निगम पार्क को सभा स्थल निर्धारित किया गया हैं। इनके अलावा मेला मैदान, दहशरा मैदान ठाठीपुर, कोटेश्वर मंदिर के पास का मैदान, लाला का बाजार में महारूद्र मण्डल के सामने व सेवानगर पार्क को चुनावी सभा के लिये चिन्हित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इन स्थानों पर हो सकेंगी सभायें 

घाटीगांव में मेला मैदान तथा अनुविभाग डबरा के अन्तर्गत डबरा में बस स्टेण्ड, पिछोर में कालिन्दी मेला परिसर, पुरानी कृषि उपज मंडी समिति डबरा का प्रांगण, नवीन कृषि उपज मंडी समिति भितरवार रोड़ डबरा प्रांगण एवं कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण पिछोर । अनुविभाग भितरवार में बस स्टेण्ड भितरवार, करेरा तिराहा टंकी के पास, स्टेडियम ग्राउण्ड, आंतरी में तहसील चौराहा व चीनोर में कृषि उपज मण्डी मैदान।

यहाँ से मिलेगी सभाओं के लिए अनुमति

नगर निगम ग्वालियर के अन्तर्गत सभाओं की अनुमति के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी (ADM) तथा अनुविभाग घाटीगाँव, डबरा व भितरवार में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) को अधिकृत किया गया है।

चार दिन पूर्व देनी होगा आवेदन, लाउडस्पीकर की अनुमति पृथक से लेनी होगी 

सभा की अनुमति प्राप्त करने के लिये सभा दिनांक से अधिकतम चार दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सूची के स्टार प्रचारकों के मामले में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। प्रत्येक मैदान पर सभा की अनुमति कुल मिलाकर प्रात: 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिये दी जायेगी। एक सभा के लिए अनुमति की अवधि दो घंटे से अधिक नहीं होगी। साथ ही एक सभा से दूसरी सभा के मध्य दो घंटे का अंतराल रखा जायेगा।  एक ही समय के लिए अनुमति चाही जाती है, तो ऐसी अनुमति प्रथम आवेदन कर्ता को दी जायेगी। लाउड स्पीकर आदि की अनुमति पृथक से लेनी होगी।

स्टार प्रचारकों के लिए ये रहेगा नियम 

किसी भी राजनैतिक दल या उसके प्रत्याशी के स्टार प्रचारक की सभा संबंधित ब्लॉक में निर्धारित किए गए घंटों से अलग समय में चाही जाती है तो ऐसी अनुमति के लिये परिवर्तन उसी स्थिति में किया जा सकेगा, जब उस तिथि से 48 घंटे पूर्व तक किसी अन्य राजनैतिक दल या प्रत्याशी द्वारा उसी स्थान व समय के लिये सभा की अनुमति नहीं चाही गई हो। लेकिन सभा के लिये अधिकतम दो घंटे का समय ही दिया जायेगा।

नुक्कड़ सभाओं के लिए यह व्यवस्था रहेगी 

निर्धारित सभा स्थलों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र अन्य स्थानों पर नुक्कड़ सभा हेतु स्थल चयन से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि सभा से किसी प्रकार से यातायात बाधित न हो।

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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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