मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनीष शर्मा के मुताबिक कार्यालय की जानकारी में आया था कि शहर में संचालित पांच पैथोलॉजी लैब बिना पैथोलॉजिस्ट के संचालित हो रही हैं। इन सभी लैब संचालकों को नोटिस देकर लैब का संचालन बंद करने और 7 दिन में अपना स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये गए थे लेकिन दी गई समयावधि में इन पांच पैथोलॉजी लैब संचालकों ने ना तो स्पष्टीकरण दिया और ना ही पैथोलॉजिस्ट की व्यवस्था की। इनका ये कृत्य मप्र उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्री तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा 1997 यथा संशोधित विधेयक 2008 में निहित प्रावधानों तथा शासन के नियमों का उल्लंघन है। इसलिए इन पांच पैथोलॉजी लैब का पंजीयन और लाइसेंस निरस्त किया जाता है।
इन पैथोलॉजी लैब का पंजीयन निरस्त
शहर में संचालित गैलेक्सी पैथोलॉजी लैब पुराना बस स्टेण्ड आमखो, सहारा पैथोलॉजी लैब खेड़ापति रोड, हैल्प ग्वालियर पैथोलॉजी चन्द्राकर का बाड़ा खूबी की बजरिया संजय कॉम्पलेक्स, जीवनदान पैथोलॉजी हॉस्पीटल रोड और मेडीकेयर डायग्नोस्टिक सेन्टर कम्पू शामिल का पंजीयन निरस्त किया गया है।