HC ने दिए मीसाबंदियों को पेंशन जारी करने के आदेश ,सरकार को नोटिस

ग्वालियर हाईकोर्ट

ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मीसाबंदियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार से उनको पेंशन जारी करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद मीसाबंदियों की पेंशन रोक दी थी। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए 30 दिन में पेंशन बंद करने के उचित कारण बताने के निर्देश दिए हैं। 

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मीसाबंदी सीताराम बघेल व अन्य के मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि सभी पन्द्रह याचिकाकर्ता मीसाबंदियों की रोकी गई पेंशन एक महीने में फिर से शुरू की जाए। साथ ही शासन को 30 दिन में यह बताना होगा कि पेंशन क्यों रोकी गई थी? मीसाबंदियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने मीसा बंदियों को यह अंतरिम राहत देते हुए इस मामले को भी मीसाबंदियों की पेंशन से संबंधित अन्य मामलों के साथ सुनवाई के लिए रखे जाने के निर्देश भी दिए हैं। 


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