Lok Sabha Election 2024: हर बार की तरह इस बार भी चुनाव आयोग बहुत सख्त है, खासकर चुनाव खर्च की सीमा को लेकर पहले से ही दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं साथ ही उन नियमों को भी प्रत्याशियों को याद दिलाया जा रहा है, ग्वालियर जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसी क्रम में एक आदेश जारी कर कहा है कि यदि कोई प्रत्याशी स्टार प्रचारक को हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए बुलाता है तो उसे चार दिन पहले इसके लिए आवेदन करन होगा साथ ही उसके लिए 10 हजार रुपये शुल्क देना होगा जो उसके चुनाव खर्च में शामिल किया जायेगा
ग्वालियर जिला प्रशासन ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी रोज आदेश जारी कर प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी दे रही है, ग्वालियर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के खुले मैदान को हेलीपैड के लिए अधिग्रहीत किया गया है कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों को बुलाता है तो उसके लिए आवेदन चार दिन पहले देना होगा तभी स्टार प्रचारक का हेलीकॉप्टर नीचे उतार पायेगा।
चार दिन पहले देना होगा आवेदन तभी उतर सकेगा स्टार प्रचारक का हेलीकॉप्टर
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने आदेश में स्पष्ट किया है कि हेलीपेड पर हेलीकॉप्टर उतारने के लिए स्टार प्रचारक का नाम, आने का दिनांक, सभा स्थल एवं आने-जाने का समय सहित सम्पूर्ण कार्यक्रम संलग्न कर अपर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय (ADM Office Gwalior) में चार दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इसकी सूचना क्षेत्रीय पुलिस थाना को भी देनी होगी। अधिग्रहीत स्थल पर अस्थायी हेलीपेड का निर्माण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जायेगा, जिसके लिये प्रत्याशी को 10 हजार रुपये शुल्क जमा करना होगा , ये शुल्क प्रत्येक बार हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति पर लगेगा जो प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल किया जायेगा। साथ ही स्थल पर आदर्श आचार संहिता का भी पालन सुनिश्चित करना होगा। यह अनुमति “पहले आओ-पहले पाओ” सिद्धांत के आधार पर सभा दिनांक से 48 घंटे पूर्व जारी की जायेगी।
शहर में ग्वालियर मेला मैदान में, ग्रामीण क्षेत्र में भी बनेंगे हेलीपैड
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-160 के तहत हेलीपेड स्थल अधिग्रहीत करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने ग्वालियर शहर में ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के खुले मैदान को हेलीपेड के लिये अधिग्रहीत करने का आदेश जारी किया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में भितरवार, डबरा, मोहना, बेहट व मुख्तियारपुरा में हेलीपेड बनवाए जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर हेलीकॉप्टर उतरवाने की अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।