एमपी विधानसभा चुनाव 2023 : थम गया चुनावी शोर, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, उल्लंघन पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

Atul Saxena
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MP Election 2023 Gwalior News

MP Election 2023 : मप्र के 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है, निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत करीब दो दिन आज बुधवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया , शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है इसके उल्लंघन पर दण्डात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

ग्वालियर जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश 

ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह द्वारा जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों एंव दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि चुनावी शोरगुल थमने के बाद कोई भी राजनैतिक दल/ प्रत्याशी या समूह के लोग एकत्रित होकर कोई जुलूस, जनसम्पर्क या रैली नहीं निकाल सकेंगे। आदेश के उल्लंधन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी। ध्यान रहे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-133 में तीन मास की अवधि तक का कारावास और जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

बाहर से आये राजनैतिक व्यक्तियों को जिला छोड़ने के आदेश 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने बाहर से आये विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को 15 नवंबर को शाम 6 बजे के बाद जिले की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिये हैं । उन्होंने कहा है कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जायेगा । संबंधित अधिकारी व पुलिस प्रतिबंधित समय में होटल, लॉज, सामुदायिक भवन व धर्मशाला आदि पर नजर रखेंगे कि वहाँ कौन-कौन से व्यक्ति ठहरे हुये हैं।

अब नहीं हो सकेगा प्रचार, उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई 

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चलचित्र, टेलीविजन व अन्य माध्यमों द्वारा जनता के समक्ष चुनाव संबंधी सचित्र प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेगा। इसी तरह संगीत या नाट्य, अभिनय या अन्य कोई आमोद-प्रमोद के जरिए मतदाताओं को लुभाने के प्रयास नहीं किए जा सकेंगे। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसे दो वर्ष तक की सजा और जुर्माना भुगतना होगा। उन्होंने  जिलेवासियों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मतदान दिवस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे।

ग्वालियर से अतुल सक्सेना की रिपोर्ट 


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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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