बड़ी खबर : एमपी हाई कोर्ट ने नर्सिंग परीक्षा पर लगाई रोक, एक्जाम कंट्रोलर को नोटिस जारी

MP High Court bans nursing exam : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश भर में आयोजित हो रही बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की परीक्षा पर रोक (MP High Court ban on BSC Nursing second year exam) लगा दी है। कोर्ट ने 1 और 6 दिसंबर को आयोजित हो चुकी परीक्षा को कापियों को सील करने के आदेश भी दिए है, इस मामले में हाई कोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्जाम कंट्रोलर को नोटिस देकर तलब किया है।

19 सितंबर को मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जारी किया आदेश

दरअसल 19 सितंबर को जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (Jabalpur Medical University) ने एक आदेश जारी किया था जिसमें बीएससी नर्सिंग के सेकंड ईयर की परीक्षा 2022 का टाइम टेबल जारी किया था और इस परीक्षा में ऐसे स्टूडेंट्स को बैठने की अनुमति दी थी जिनके कॉलेज की ना तो सम्बद्धता थी और ना ही उनका रजिस्ट्रेशन था।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....