चालान और केस डायरी पेश नहीं करने पर डबरा थाना प्रभारी को कोर्ट ने जारी किया नोटिस

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ग्वालियर । जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट ने ग्वालियर जिले के डबरा पुलिस थाना प्रभारी और उनके अधीनस्थ एक जांच अधिकारी के खिलाफ नोटिस देकर उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।एक दलित उत्पीड़न और जानलेवा हमले के आरोपी के खिलाफ नियमानुसार 60 दिनों के भीतर चालान पेश नहीं करने और कोर्ट के बार-बार निर्देश के बावजूद केस डायरी चालान और रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं देने पर कोर्ट ने यह कार्रवाई की है। 

दरअसल डबरा इलाके में करीब 4 महीने पहले एक दलित व्यक्ति पर गोली चालन की घटना हुई थी। जिस पर डबरा पुलिस ने धारा 308 (मारपीट धमकी और दलित उत्पीड़न की धाराओं ) के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में 2 महीने के भीतर चालान कोर्ट में केस डायरी के साथ पेश किया जाना था। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद पुलिस चालान पेश नहीं कर सकी । इसे कोर्ट ने गंभीर लापरवाही माना। खास बात यह है कि आरोपी गिर्राज भार्गव में कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगा दी है। जिसमें उसे राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है । गौरतलब है कि आरोपी गिर्राज भार्गव 10 अक्टूबर से जेल में बंद है। उसे 4 महीने हो चुके हैं। लेकिन डबरा पुलिस दलित उत्पीड़न और गोली चालन जैसे गंभीर मामले में भी चालान पेश नहीं कर सकी। शासकीय अधिवक्ता अभय पाटिल के मुताबिक नियमानुसार यदि कोर्ट थाना प्रभारी और जांच अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो पुलिस अफसरों के खिलाफ कोर्ट 1 साल के कारावास की सजा भी उन्हें सुना सकता है।


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