रेलवे ने बिना अनुमति लगाए होर्डिंग, नगर निगम ने लगाया 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना

ग्वालियर ।  शहर में अवैध होर्डिंग के मामले उजागर होने के बाद और इससे जुड़े घोटाले की लोकायुक्त से जांच कराने के बाद नगर निगम प्रशासन सख्त हो गया है। अब उसने प्राइवेट लोगों के साथ साथ सरकारी संस्थाओं को भी बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर नोटिस और जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में नगर निगम ग्वालियर द्वारा विभिन्न स्थानों पर बिना अनुमति के होर्डिंग लगाने पर रेलवे को 1 करोड़ 39 लाख 82 हजार 500  रुपए का नोटिस जारी किया है। जिसमें सूचना मिलने के 7 दिन के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिये गए हैं। नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन के निर्देशानुसार उपायुक्त विज्ञापन शाखा अनिल दुबे द्वारा जारी नोटिस में प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे ग्वालियर को बताया गया कि मध्य प्रदेश आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के नियम 22 के अन्तर्गत रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशन के बाहर डीबी माॅल के सामने वाले चौराहे, पड़ाव पुल, गांधी नगर गेट, लक्ष्मणपुरा, तानसेन गेट एवं झांसी रोड रेलवे पुल के पास बिना अनुमति  01 जनवरी 2019 से 25 नवम्बर 2019 तक कुल 329 दिवस तक उक्त स्थानों पर होर्डिंग लगाये गए हैं। जिसकी जुर्माना राशि 1 करोड़ 39 लाख 82 हजार 500 रुपए बनती है। यदि इस संबंध में रेलवे को कोई आपत्ति है तो 7 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा 7 दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा करायें।


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