ग्वालियर । शहर के प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर से चार साल की मासूम दिव्या का अपहरण करने वाली अधेड़ महिला को जिला न्यायालय ने 4 साल की सजा सुनाई है और महिला की गरीबी को देखते हुए उस पर मात्र 100 रुपए का अर्थदंड लगाया है।
मामला 29 दिसंबर 2016 का है जब महिला मुन्नीबाई ने 4 साल की मासूम दिव्या का उस समय अपहरण कर लिया था जब वह साईं बाबा मंदिर पर अपनी माँ लीला चौहान के साथ दर्शन के लिए गई थी। गुरुवार होने के कारण मंदिर में बहुत भीड़ थी जिसके चलते माँ और दिव्या का हाथ छूट गया और मौका पाकर महिला दिव्या को उठाकर ले गई। जब दिव्या मंदिर में कहीं नहीं दिखी बालिका के परिजनों ने हंगामा कर दिया इतने में एक परिचित ने बताया कि एक महिला छोटी सी बालिका को लेकर टेंपो में बैठकर फूल बाग की ओर गई है। जानकारी लगते ही वहां तैनात पुलिस अमले ने कंट्रोल रूम को सूचित किया और सभी इलाकों की नाकेबंदी कर दी गई ।इसी दौरान टेंपो में बालिका के साथ बैठी महिला को देखकर ड्राइवर को कुछ शक हुआ और उसने अपना टेंपो सीधा इंदरगंज थाने में रोक दिया। वहां तैनात पुलिस अमले को ड्राइवर ने बताया कि महिला के साथ यह बच्ची उसकी नहीं लग रही है। इस पर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो महिला ने बताया कि वह इस बालिका को साईं बाबा मंदिर से उठा कर लाई थी ।पूछताछ में महिला ने अपना नाम मुन्नीबाई बताया और कहा कि वो निवाड़ी जिला टीकमगढ़ की रहने वाली है वो भीख मांग कर अपना गुजारा करती है । पूछ ताछ में मुन्नीबाई ने बताया कि वह इस बालिका को अगवा करने के बाद उससे भीख मंगवाने की कोशिश करती। अथवा कहीं बेच देती। पुलिस ने मुन्नीबाई के खिलाफ पड़ाव थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उससे और मामलों के बारे में भी पूछताछ की थी लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। पुलिस ने जिस दिन से उसे जेल भेजा तब से ही वह जेल में है। न्यायालय ने उस पर ₹100 का अर्थदंड भी लगाया है इतना कम अर्थदंड संभवत है उसकी माली हालत को देखकर लगाया गया है।