किसानों से धोखाधड़ी मामले में व्यापारी को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, लाखों का जुर्माना

Kashish Trivedi
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हरदा, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश में किसानों (farmers) से धोखाधड़ी (Fraud) करने वाले व्यापारी को कोर्ट (court) ने 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगाया है। बता दें कि व्यापारी द्वारा किसानों से उनकी उपज का चना (grain) खरीदा गया था किंतु व्यापारी द्वारा किसानों को उनकी उपज का भुगतान नहीं किया गया था। इस मामले में अब धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी को 5 साल की सजा सुनाई गई है।

मामला मध्य प्रदेश के हरदा जिले का है। जहां होशंगाबाद के रहने वाले व्यापारी ओमप्रकाश सोनी द्वारा टेमागांव उसकल्ली के 22 किसानों से चने की खरीदी की गई थी। व्यापारी ओमप्रकाश सोनी ने 2018 में 855 क्विंटल चना खरीदा था। जिसके लिए व्यापारी को 37 लाख 87 हजार 480 रुपए का भुगतान करना था। वही व्यापारी द्वारा सिर्फ 1 किसानों को उसकी उपज का भुगतान किया गया। जबकि अन्य 22 किसानों के 27 लाख 37 हजार रुपए का भुगतान व्यापारी ने नहीं किया।

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इस मामले में किसानों ने 25 अप्रैल 2018 को व्यापारी ओमप्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वही जब पुलिस ने इस मामले की छानबीन की तो पता चला कि व्यापारी ओमप्रकाश सोनी ने किसानों से फसल खरीद कर उसे अन्य व्यापारी को भेज दिया था। जबकि किसानों को उनकी फसल का भुगतान नहीं किया गया था।

इस मामले में 3 साल की सुनवाई के बाद आखिरकार व्यापारी ओमप्रकाश को द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने 5 साल की कठोर सजा और 2 लाख का जुर्माना दंडित किया है। इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यदि व्यापारी जुर्माना का भुगतान नहीं करते हैं तो उसे और 2 साल जेल की सजा भोगनी होगी।


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